नयी दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है. लोकसभा सचिवालय से इस संबंध में पत्र जारी किया है. मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी. राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था. उन्होंने कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है. (नीचे भी पढ़े
इस मामले में सूरत कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई. सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में फैसला दिया था कि अगर किसी जनप्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा दी जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सजा के खिलाफ प्रतिनिधि ऊपरी अदालत में अपील करता है तो यह नियम लागू नहीं होगा.(नीचे भी पढ़े)
वह वायनाड से लोकसभा सदस्य थे. 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड से कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी.राहुल करीब आठ लाख वोटों से जीते थे.



