
जमशेदपुर : देश में सात बड़े बदलाव एक अक्तूबर से होने वाले है. यह बदलाव आपके और हमारी जिंदगी पर असर डालेगी. कई सारे नये नियम बदलने वाले है. इन नियमों की जानकारी नहीं रही तो शायद आपको आर्थिक तौर पर नुकसान हो जाये. नये बदलाव के तहत ड्राइविंग लाइसेंस बदल जायेगा जबकि होटल का किराया भी बदलने वाला है. रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव होने वाला है जबकि लोन और पेंशन में भी बदलाव होगा. जीएसटी काउंसिल द्वारा लिये गये फैसले को भी एक अक्तूबर से लागू होना है.
जीएसटी रिटर्न अब नये फॉर्म में भरे जायेंगे
जीएसटी काउंसिल के तहत लिये गये फैसले के तहत पांच करोड़ सालाना या उससे अधिक का टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न का नया फार्म ला दिया गया है. अब ऐसे कारोबारियों को एएनएक्स-1 फॉर्म भरना होगा. अब तक लोग जीएसटीआर-1 फॉर्म भरते थे. जनवरी 2020 से इसको अनिवार्य किया गया है. बड़े करदाताओं को अक्तूबर और नवंबर माह में जीएसटीआर-3 भरते रहना होगा.
रसोई गैस का बदल जायेगा कीमत
केंद्र सरकार ने रसोई गैस की कीमत भी बदल दी है. बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर की कीमत में एक सितंबर को 15 रुपये 50 पैसे की बढ़ोत्तरी की गयी थी. इसको भी अभी से लागू किया गया है. शहरों के अनुसार गैस सिलेंडर का रेट होगा, जो 14.2 किलोग्राम का होता है. हवाई जहाज के ईंधन की भी कीमत में बढ़ोत्तरी होने जा रही है.
गाड़ियों का ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी बुक बदलेगा
पूरे देश भर में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बुक यानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वाली पुस्तक को भी बदला गया है. एक अक्तूबर से यह बदलाव लागू किया गया है. इसके सुरक्षा फीचर को जोड़ा गया है. ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बुक में अब क्यूआर कोड लगा होगा जबकि माइक्रो चिप भी लगा रहेगा. इससे एक बार स्कैन होने के बाद पूरा रिकॉर्ड गाड़ी का सामने आ जायेगा. हैंडी ट्रैकिंग डिवाइस परिवहन विभाग से जुड़े लोगों को दिया जायेगा. पूरे देश का एक तरह का ही ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बुक होगा.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का पेंशन में बदलाव
केंद्र सरकार द्वारा पेंशन के नियमों में भी बदलाव को एक अक्तूबर से प्रभावी किया गया है. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हो या फिर अन्य केंद्रीय विभागों के कर्मचारी, हर किसी को पेंशन का नया बदलाव का ही लाभ उठाना होगा. इसके तहत अगर कर्मचारी की सेवा अगर सात साल पूरी हो गयी है और उनकी मौत हो जाती है तो परिवार को अंतिम वेतन के 50 फीसदी के बराबर पेंशन मिलती रहेगी. अगर सात साल की सेवा पूरी नहीं भी हुई है तो भी पेंशन का लाभ परिवार को मिलेगा, ऐसा नियम कर दिया गया है.
होटल का किराया कम होगा
जीएसटी काउंसिल की मंजूरी को भी एक अक्तूबर को लागू किया गया है. इसके तहत 7500 रुपये और इससे ज्यादा कीमत वाले कमरों पर अब 18 फीसदी टैक्स लगेगा. पहले 28 फीसदी टैक्स लगा करता था, जो घटा दिया गया है. 1001 रुपये से लेकर 7500 रुपये तक के होटल के कमरे पर टैक्स 12 फीसदी लगेगा. इसके अलावा 1000 रुपये तक के कमरे में कोई जीएसटी नहीं लगेगा.
होम लोन और गाड़ियों का लोन भी सस्ता हुआ
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नये नियम को लागू किया गया है. इसके तहत स्टेट बैंक ऑफ इंनडिया ने एक अक्तूबर से अपने लोन के रेट को भी सस्ता कर दिया है. इससे आम लोगों को करीब 0.30 फीसदी तक सस्ती दरों पर गाड़ियों और घरों के लिए बैंक से लोन मिला करेगा. स्टेट बैंक के अलावा सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैक, बैंक ऑफ इंडिया ने भी सभी तरह के खुदरा लोन के ब्याज दरों को रेपो से जोड़ दिया है. वैसे अब तक एमसीएलआर पर सभी बैंक ब्याज दर से लोन देते है.
बैंकों में पैसा जमा रखने का मिनिमम बैलेंस को घटाया गया
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिनिमम बैलेंस को भी कम कर दिया है. इसके तहत शहरों में मिनिमम बैलेंस को घटाया गया है. ऐसे ग्राहकों के खाते में 75 फीसदी से कम राशि हुई तो 15 रुपये जीएसटी के साथ जुर्माना लगेगा, जो अभी 80 रुपये और जीएसटी लगता था. इसी तरह 50 से 75 फीसदी राशि कम हो जाने पर 12 रुपये और जीएसटी लगेगा, जो अभी 60 रुपये जीएसटी लगता है.



