सरायकेला : सरायकेला-खरसावां जिले में कोरोना वायरस को लेकर काफी सख्ती बरती गयी है. इसके तहत काफी कड़ाई से कदम उठाया जा रहा है. इसको देखते हुए सरायकेला-खरसावां जिले में सख्ती बरती गयी है और थूकने वाले व्यक्ति को भी जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया गया है. तम्बाकू सेवन को जन स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बता कर सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर कहा गया है कि थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोगों के फैलने का एक प्रमुख कारण है. उपायुक्त ने कहा कि तम्बाकू सेवन करने वालो कि प्रवृति जहाँ तहां थूकने की होती है इस से कोरोना , इन्सेफ्लाईटीस , स्वाईन फ्लू जैसे अनेक बीमारियों के बढने की खतरा बनी रहती है . विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को विश्वव्यापी महामारी घोषित करने के बाद भारत सरकार और झारखण्ड सरकार द्वारा महामारी से बचाव के लिये कई तरह के दिशा निर्देश जारी किये गये है. निर्देश के अनुसार आई पी सी कि धारा के 268 या 269 के तहत कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध अगर पाया जाता है तो उसपर कारवाई की जाएगी. जिसके अंतर्गत छहः महीनों तक कारावास या 200 रुपया तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है. सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पादन अधिनियम के तहत सार्वजनिक जगहो or धुम्रपान करने वाले व्यक्ति को 200 रुपया तक का जुरमाना लगाया जा सकता है . ज्ञात हो कि उक्त विषय के बारे में जन स्वाथ्य की रक्षा के लिए सरायकेला जिला के सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर तथा सभी थाना एवं परिसर में किसी भी प्रकार का तम्बाकू,सिगरेट , बीडी, खैनी, गुटखा, आदि को प्रतिबंधित किया गया है .नियमो का उल्लंघन करने वालो पर कारवाई की जाएगी.