Jamshedpur : Violation of Right to Education : शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 पूर्वी सिंहभूम जिला समेत राज्य भर में लागू है. बावजूद आये दिन प्राइवेट स्कूलों द्वारा इस अधिनियम की अनदेखी, कोटे की सीटों पर कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग (लाभुक) के बच्चों का नामांकन नहीं लिये जाने आदि की शिकायतें मिलती रहती हैं. ऐसा ही मामला इन दिनों जमशेदपुर में सुर्खियों में है. जमशेदपुर अभिभावक संघ बच्चों के नामांकन को लेकर प्रयासरत है, लेकिन सोनारी के आरएमएस बालिचेला स्कूल, नार्दर्न टाउन स्थित मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल व मानगो स्थित साउथ प्वाइंट एकेडमी स्कूल में कोटे की सीटों पर कुछ बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जा रहा है. इस संबंध में संघ ने राज्य के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव, जिले के उपायुक्त व जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिख कर संबंधित बच्चों का कोटे की सीटों पर नामांकन सुनिश्चित कराने की गुहार लगायी है.
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में संघ के अध्यक्ष डॉ उमेश कुमार ने बताया है कि बच्चों के द्वारा पिछले फरवरी माह में सत्र 2020-21 में दाखिले के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में आवेदन किया गया था. लेकिन इतने महीने बीत जाने के बाद भी अब तक बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया है. संघ की ओर से बताया गया है कि इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को भी पत्र लिखा गया था. पत्र पर एनसीपीसीआर ने संज्ञान लेते हुए उपायुक्त को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. संघ ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री समेत उक्त अधिकारियों को पत्र की प्रतिलिपि भी उपलब्ध करायी है. साथ ही बच्चों का नामांकन कराने की दिशा में उचित पहल करने की गुहार लगायी है.