
नयी दिल्ली : वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 15 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है. सीबीडीसी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने मंगलवार को यह फैसला लिया. इनकम टैक्स विभाग ने जुर्माने के बिना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख को 15 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी 2022 कर दिया है. सीबीडीडी ने कोरोना को देखते हुए यह कदम उठाया है. इसके अलावा लगातार नये आइटी पोर्टल में खराबी आ रही है, जिसको देखते हुए यह कमद उठाया गया है. ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न दाखिल करने की तिथि को 28 फरवरी 2022 से बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दिया है. वैसे लोगों को इससे लाभ होगा, जिनके आयकर रिटर्न की ऑडिट की जरूरत होती है. चार्टर्ड एकाउंटेंस संस्था से लेकर कई संगठनों ने मिलकर मांग की थी कि तत्काल तिथि को आगे बढ़ाया जाये. सिंहभूम चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने एक पत्र लिखकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत सरकार से धारा 44 एबी के तहत टैक्स ऑडिट के लिए 15 जनवरी 2022 से बढ़ाने का अनुरोध किया था. सिंहभूम चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विजय आंनद मूनका ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत सरकार के प्रति आभार जताते हुए कहा की समय की मांग के अनुरूप वस्तुस्थिति को समझते हुए टैक्स ऑडिट के लिए तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसके प्रति हम आभार प्रकट करते है. सिंहभूम चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मानद महासचिव मानव केडिया, उपाध्यक्ष कर और वित्त सीए दिलीप गोलछा, सचिव कर और वित्त पीयूष चौधरी ने भी वित्त मंत्री के प्रति आभार जताया.















