जमशेदपुर : सूर्य इंजीनियर के मालिक एवं मून सिटी निवासी सूर्य प्रसाद की क्रिमिनल अपील 9/2024 डिसमिस कर दी गई है और उसे न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत द्वारा दी गई एक साल कैद की सजा काटनी होगी. वादी एम गणेश राव के वकील अधिवक्ता डीके अखौरी ने बताया कि बिरसानगर वन बी निवासी एम गोविंद राव ने सूर्य प्रसाद को नौ लाख रुपये दोस्ताना कर्ज दिए थे. सूर्य प्रसाद ने वादी को नौ लाख रुपये की राशि का चेक दिया, जो बाउंस कर गया. (नीचे भी पढ़ें)
वादी एम गोविंद राव को पैसे वापस नहीं मिले तो उसने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय ने आठ दिसंबर 2023 को साढ़े नौ लाख रुपए मुआवजा देने के साथ ही एक साल कैद की सजा सुनाई थी. इस फैसले के खिलाफ सूर्य प्रसाद ने अपील की थी, जो खारिज हो गई. न्यायालय का फैसला आते ही उलीडीह पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के सुपुर्द कर दिया.



