
जमशेदपुर : जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम) जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के लिए अलग से एक आदेश भी जारी किया है. इसके तहत जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि जमशेदपुर में कई गतिविधियों का संचालन हो सकता है. इसके तहत जारी किये गये आदेश में मानगो नगर निगम इलाके को अलग रखा गया है, जिसके लिए अलग से नियम तय किये गये है. उक्त सभी प्रतिष्ठान/संस्थान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे, आवश्यक सेवाओं (मेडिकल दुकान, अस्पताल इत्यादि) को छोड़कर. ऐसे सभी प्रतिष्ठान जिनके संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक 620/CS में अनुमति दी गई है अथवा जो गतिविधियां अनुमान्य है उनके लिए अलग से जिला प्रशासन से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. प्रतिष्ठान संचालक स्टाफ के लिए आइडी कार्ड जारी कर सकते हैं, इन्हें पास की आवश्यकता नहीं होगी. उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम का जिलेवासियों से अपील है कि कोरोना वायरस के संभाव्य प्रसार को रोकने में जिला प्रशासन का सहयोग करें- अनावश्यक अपने घरों से बाहर ना निकलें, मास्क का प्रयोग करें, नियमित हाथों को साबुन से धोयें या सैनिटाइजर का प्रयोग करें, यत्र-तत्र न थूकें। यदि कोई लॉक डाउन का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.
पूर्वी सिंहभूम जिले में संबधित गतिविधियों के लिए अनुमति होगी-
- औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां
- निर्माण कार्य(शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र)
- गोदाम/ मालगोदाम
- हार्डवेयर/ निर्माण कार्य से जुड़े सामान(सीमेन्ट/छड़ इत्यादि)
- टेलीकॉम कंपनियों के रिटेल आउटलेट्स
- किताब दुकानें(वर्तमान में पुरानी व्यवस्था के तहत ही खुलेंगी जिसमें स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए किताब बिक्री की अनुमति थी). सामान्य रूप से सभी किताब दुकानों खुलने के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे.
- मानगो नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर पूरे जिले में मोबाइल, घड़ी, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टेलीविजन सूचना प्रौद्योगिकी (IT) से जुड़े उत्पाद जैसे कंप्यूटर, उपभोक्ता विद्युत उत्पाद जैसे रेफ्रिजरेटर/ एयर कंडीशनर/ एयर कूलर इत्यादि के सर्विस सेंटर.
- निजी कार्यालय
- ई-कॉमर्स(जरूरी एवं गैर जरूरी)
- रिटेल शराब की दुकानें (उत्पाद विभाग द्वारा अलग से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे.






