जमशेदपुर : जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना के सामने चल रहे रेस्टोरेंट सह बार सोशल 75 के नाम को दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में यह आदेश दिया है कि सोशल 75 के नाम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. दरअसल, यह मामला तब सामने आया जब इंप्रेसेरियो इंटरटेनमेंट की ओर से एक याचिका दायर किया गया था. इसमें कहा गया था कि उनके ब्रांड नाम सोशल का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. जमशेदपुर के बिष्टुपुर में इस नाम से रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा है, जो गलत है. जस्टिस ज्योति सिंह की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया. यह कहा गया है कि वे लोग सोशल का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते है क्योंकि सोशल एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और रजिस्टर्ड भी है. दरअसल, यह समूह दिल्ली समेत आसपास के कई इलाकों में सोशल नाम से कई सारे रेस्टोरेंट, बार समेत अन्य संस्थान संचालित करते है.




