
जमशेदपुर : जमशेदपुर के चर्चित रामसकल यादव हत्याकांड मामले में जेल में बंद उपेंद्र सिंह के भतीजा अभिषेक कुमार उर्फ बिट्टू की जमानत याचिका खारिज कर दी गई. मंगलवार को एडीजे 2 संजय कुमार सिंह की अदालत में याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें बिट्टू की जमानत याचिका को खारिज कर दी गयी. फिलहाल आरोपी बिट्टू 2 सितंबर से जेल में बंद है. घटना के बाद उसे हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत दे दी गई थी पर बिट्टू किसी कारणवश कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हो सका था. जिस कारण कोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश दिया था. 2 सितंबर को उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. बता दे कि 1 अगस्त 2015 को बागबेड़ा कालोनी निवासी बिल्डर रामसकल यादव की हत्या जुबिली पार्क परिसर में उस समय कर दी गई थी जब मार्निंग वाक कर रहे थे. (नीचे भी पढ़ें)
हत्या की प्राथमिकी रामसकल यादव की पत्नी रंजू देवी की शिकायत पर दर्ज की गई थी और तपाड़िया कंस्ट्रक्शन के विक्की तपाड़िया, संदीप तपाड़िया और मुन्ना तपाड़िया समेत अज्ञात को आरोपी बनाया गया. बाद में उपेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी. उपेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया था कि हत्या में पटना के नौबतपुर के शंभुपुरा निवासी बबुआ उर्फ माणिक, पटना बिहटा के रोहित कुमार, बिहार के गया जिले के रविशेखर, भोजपुर जिला के उदवंतनगर के रंजीत चौधरी उर्फ विमलेश, पटना रानिया तालाब इकबालगंज के अभिषेक, मनोज सिंह समेत अन्य थे. हत्या के बाद शूटरों को भगाने में नितेश कुमार तिवारी, मुनमुन सिंह समेत अन्य थे. तपाड़िया कंस्ट्रक्शन के विक्की तपाड़िया, उपेंद्र सिंह समेत हत्या में शामिल सभी शूटरों और हत्यारों को लाने और भगाने में शामिल सभी आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था.












