
रांची : झारखंड सरकार के अहम कैबिनेट की बैठक में कई योजनाओं को मंजूरी दी गयी. 37 प्रस्तावों को कैबिनेट में शुक्रवार को मंजूरी दी गयी. इस दौरान 14 प्रस्ताव विभिन्न विभागों में बहाली को लेकर किये गये संशोधन के प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इसके तहत सेल्स टैक्स विभाग, खनन, उद्योग विभाग, कर्मचारी चयन आयोग, कार्य प्रशासनिक सुधार, कृषि एवं पशुपालन विभाग में बहालियों को लेकर प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इसके अलावा जेपीएससी के भी नियमावली में बदलाव किया गया है. इसके अलावा इस साल सबसे अहम स्वास्थ्य विभाग के 6 अरब 38 करोड़ 90 लाख की व्यय जो कोरोना के दौरान की गयी थी, उसको भी मंजूरी दे दी गयी, जो केंद्र सरकार के अधीन खर्च किये गये है. इस दौरान स्कूली बच्चों को किताब और साइकिल मुफ्त में देने को मंजूरी दी गयी. (नीचे पढ़े पूरे 37 प्रस्तावों की डिटेल रिपोर्ट)
37 प्रस्ताव जिसको पारित कर दिया गया : (नीचे पढ़े पूरे 37 प्रस्तावों की डिटेल रिपोर्ट)
- पंचायत और प्रखंड स्तर पर होने वाली बहाली के झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की परीक्षा संचालन के नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गयी.
- पथ प्रमंडल दुमका के अधीन गोविंदपुर साहेबगंज के 46 किलोमीटर तक की सड़क का पुर्ननिर्माण और मजबूतीकरण के लिए 31 करोड़ 98 लाख 21 हजार रुपये खर्च को मंजूरी दी गयी.
- धनबाद पथ प्रमंडल के तहत टू-लेन पेड सोल्डर समेत सड़क बनाने के लिए 44 करोड़ 49 लाख 77 हजार रुपये की मंजूरी दी गयी, जो झरिया से बलियापुर तक की सड़क है.
- वाणिज्यकर अधिसूचना की धारा 17 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. इसके तहत एडवांस रुलिंग ऑथोरिटी के तहत बहाली को मंजूरी दी गयी.
- एससी-एसटी और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, एससी और एसटी के लिए संचालित चिकित्सा सहायता के लिए क्रियांवयन अधिसीमा को नाम परिवर्तित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना बना दिया गया. इसके तहत किसी गंभीर बीमारी से कोई पीड़ित हो जाते है तो उनको न्यूनतम राशि 3000 रुपये से 10 हजार रुपये तक को आजीविका राशि मिलेगी. अगर कोई नौकरी पेशा वाले नहीं है, उनको 1500 रुपये से 5000 रुपये तक मिलेगा.
- केंद्र प्रायोजित परियोजना के तहत कोरोना के फेज 2 के अधीन किये गये वित्तीय वर्ष 2021-2022 के तहत कोविड इमरजेंसी पैकेज के तहत किये गये खर्च 6 अरब 38 करोड़ 90 लाख की व्यय को मंजूरी दी गयी है.
- स्कूली शिक्षा में 9वीं और दसवीं तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क पुस्तक दिया जायेगा.
- राज्य योजना के तहत सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत मफतलाल कंपनी को सप्लाइ करने के लिए छह माह का एक्सटेंशन दिया गया.
- वर्ल्ड बैंक के तहत नगर विकास विभाग के मास्टर प्लान के लिए परामर्शी कंपनी को 20 करोड़ 30 लाख 83 हजार 881 रुपये देने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.
- झारखंड आक्समिक निधि से 4 करोड़ की निकासी को मंजूरी दी गयी.
- एससी-एसटी, अल्पसंख्यक पिछड़ा के अंशकालीन शिक्षकों को अवधि विस्तार दिया गया. एक साल के लिए 14.07.2022 तक या फिर नियमित नियुक्ति तक के लिए यह एक्सटेंशन दे दिया गया.
- 1981 के परियोजना के तहत छुटे हुए शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतन भुगतान को मंजूरी दी गयी.
- सभी कोटी के सरकारी विद्यालयों के लिए अध्ययनरत सामान्य कोटी समेत तमाम वर्गों के बच्चों को कक्षा 8 से ऊपर के बच्चों को नि:शुक्ल साइकिल देने की योजना को मंजूरी दी गयी. साइकिल अब खरीदकर दिया जायेगा, जो पहले डीबीटी से दिया जाता था.
- स्टेट सिविल कोर्ट मैनेजर, 2020 के गठन के संबंध में. झारखंड स्टेट सिविल कोर्ट कोर्ट मैनेजर्स रिक्रूटमेंट के 2020 के गठन को मंजूरी दी गयी.
- मार्च 2022 तक रिटायर होने वाले के लिए स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक और गैर शैक्षणिक या शैक्षणिक कार्य में लगे चिकित्सकों को छह माह तक का सेवा विस्तार दिया गया.
- सोना सोबरन साड़ी-धोती परियोजना के तहत राशन कार्ड के सारे लाभुकों को इसका लाभ देने की घोषणा की गयी, जिस पर 2 अरब 68 करोड़ 90 लाख 96 हजार 620 रुपये का अतिरिक्त खर्च आयेगा और नये 64 लाख 26 हजार 11 लोगों को इसका लाभ मिलेगा.
- वित्त अएायोग के तहत पंचायती राज व्यवस्था के तहत अब विकास के लिए खर्च करने की सीमा को 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर दिया गया. स्थानीय लाभुक समितियों के माध्यम से यह हो सकता है.
- झारखंड उत्पाद लिपिक बहाली के लिए नियमावली में संशोधन किया गया.
- वित्त अंकेक्षक संवर्ग बहाली के नियमावली के तहत संशोधन किया गया.
- ग्रेटर रांची के काम को विकास विभाग से ह टाकर नगर विकास विबाग को स्थानांतरित कर दिया गया.
- सारे कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ा दिया गया है. 189 से बढ़ाकर 196 कर दिया गया है. 01.07.2021 से महंगाई भत्ता को लागू किया गया है.
- पारिवारिक पेंशन के तहत 1.07.2021 के तहत महंगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी की गयी.
- राज्य सरकार के कर्मचारियों को 01.07.2021 से डीए में बढ़ोत्तरी को मंजूरी
- राज्यकर्मियों को जो, 01.01. 2016 से पहले वेतनमान पा रहे है, उनको भी 01.07.2021 से नया डीए की राशि मिलेगी.
- 1.1.2020 तक पेंशन पारिवारिक पेंशन पाने वालों को भी 1 जुलाई 2021 से नया डीए की राशि मिलेगी.
- जनवरी 2020 से जून 2021 तक सेवानिवृत होने वाले राज्यकर्मियों के उपार्जित राशि की गणना करने के संबंध में अवकाश के समतुल्य के तहत डीए की गणना किया जायेगा.
- सेल्स टैक्स लिपिकीय संवर्ग की बहाली के लिए नियमावली में संशोधन
- उत्पाद विभाग के बहाली के नियमावली में संशोधन
- कर्मचारी चयन आयोग के तहत डिप्लोमा, तकनीकी विशेषज्ञ की बहाली के लिए संशोधन किया गया.
- कार्य प्रशासनिक सुधार आशुलिपिक बहाली के लिए नियमावली में बदलाव
- उद्योग निदेशालय के उद्योग केंद्र में उद्योग विस्तार पदाधिकारी और उसके समकक्ष की बहाली और सेवा शर्तों में संशोधन
- हस्तकरधा रेशम और हस्तशिल्प निदेशालय के के तहत हस्तशिल्प अधीनस्थ तकनीकी विभाग नियमावली 2013 में संशोधन किया गया.
- उद्योग हस्तकरघा निदेशालय के तहत तकनीकी संवर्ग नियमावली 2013 में संशोधन
- उद्योग हस्तकरघा रेशम हस्तशिल्प निदेशालय के 2013
- खान एवं भूतत्व, भूतातत्विक विश्लेशक के बहाली और प्रोन्नति के नियमावली में संशोधन
- कृषि और पशुपालन, सांख्यिकी कार्य के बहाली के लिए संशोधन
- महिला बाल विकास परियोजना के तहत राष्ट्रीय सहायता सामाजिक केंद्र प्रायोजित परिकाममिनिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में संशोधन को स्वीकृति दी गयी. इसके तहत वैसे लोग सारे पेंशन के हकदार होंगे, जो आइटी रिटर्न नहीं देते हो या वे खुद या उनका परिवार किसी केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी या अधिकारी नहीं हो.













