रांची : झारखंड सरकार ने लॉकडाउन में बड़ी राहत दी है. वीकेंड लॉकडाउन में भी बदलाव किया गया है. इसके तहत काफी बड़ी राहत दी गयी है. इसको लेकर लिखित आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिया है. इसके तहत कई सारे बदलाव किये गये है. (नीचे पूरी सूची देखें क्या-क्या है आदेश)
- सब जिलों में सभी दुकानें 8 बजे रात तक खुल सकेंगी.
- रेस्तरां और बार 10 बजे तक खुल सकेंगे.
- सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 100% मैनपावर के साथ खुल सकेंगे.
- शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेगी. सिर्फ सब्जी, फल, किराना, रेस्टोरेंट, बार, खाने-पीने की सामग्री और आवश्यक सेवाओं को खोलने का आदेश दिया गया है.
- सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे.
- क्लब भी खुल सकेंगे.
- सभी विद्यालयों और कॉलेज में सभी शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मी उपस्थित रहेंगे.
- विद्यालय में कक्षा 9, 10,11, 12 खुल सकेंगे. क्लास ऑफलाइन चलेगा जबकि नीचे के क्लास के लिए ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी. अभिभावक की अनुमति अनिवार्य होगी. अधिकतम 4 घंटे पढाई होगी. दोपहर 12 बजे तक पढ़ाई होगी.
- कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की अंतिम वर्ष की कक्षा खुल सकेंगी. ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी. अधिकतम 4 घंटे पढाई होगी. दोपहर 12 बजे तक ही पढ़ाई होगी. विद्यार्थियों का कम से कम एक टीका अनिवार्य होगा.
- आइटीआइ, कौशल विकास केंद्र, पालीटेक्निक खुल सकेंगे. ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी. विद्यार्थियों का कम से कम एक टीका अनिवार्य होगा.
- कोचिंग संस्थान में 18 वर्ष से अधिक के विद्यार्थियों के लिए कक्षा खुल सकेंगी. ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी. कमरे की 50% क्षमता का ही उपयोग किया जाएगा. विद्यार्थियों और शिक्षकों का कम से कम एक टीका अनिवार्य होगा.
- खुले शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों और शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का समय-समय पर कोरोना का टेस्ट किया जाएगा.
- अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
- आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी.
- खुली जगह पर 100 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा.
- बंद जगह पर 50% क्षमता या 100 व्यक्ति, जो कम हो, से अधिक के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा.
- धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे.
- जुलूस पर रोक जारी रहेगी.
- अंतरराज्यीय बस परिवहन की अनुमति दी गई.
- राज्य सरकार और भारत सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षा करायी जायेगी. राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की भी अनुमति दी गई. कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की फाइनल ईयर की परीक्षा की अनुमति दी गई.
- मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी.
- स्विमिंग पूल बंद रहेंगे.
- दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई-पास आवश्यक नहीं होगा.
- सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है.
- आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी.
- उक्त आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.





