
रांची : झारखंड सरकार ने अगले आदेश से सारी दुकानों को खोलने और लॉकडाउन में राहत देने के लिए नया आदेश जारी कर दिया है. राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के लिखित आदेश जारी कर दिया गया है. इसके तहत राज्य के हर जिले में रात 8 बजे तक ही सारी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गयी है. इसके अलावा 50 फीसदी क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और बार का संचालन रात 10 बजे तक करने को कहा गया है. रविवार को भी रेस्टोरेंट और बार 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खुलेगा. शनिवार की रात 8 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक सारी दुकानें बंद रहेंगी. रविवार को बार, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान, खाने के सामान, फल और सब्जी लगाने वाले सारे ठेला-खोमचा चालू रहेगा. राशन की दुकान, मिठाई की दुकान, दूध, मुर्गा और मछली, खाने के सारे आइटम बेचने वाली दुकानें रविवार को खुला रहेगी, जहां लोगों को रविवार समेत सभी सातों दिन खाना खिलाया जा सकता है. एलपीजी गैस, पेट्रोल पंप, क्लिनिक, अस्पताल, हाईवे पर अवस्थित सारे कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, ढाबा और होटल भी सातों दिन खुले रहेंगे. मॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे, लेकिन रविवार को सारे मूवी, मॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर बंद रहेंगे. सारे क्लब को रविवार समेत सप्ताह के सातों दिन रात के 10 बजे तक खोलने की इजाजत दी गयी है. सभी तरह के सरकारी, गैर सरकारी और निजी कार्यालयों को खोलने की इजाजत दी गयी है, जिसमें शत-प्रतिशत कर्मचारी आ सकेंगे. सारे गुड्स ट्रांस्पोर्ट का संचालन किया जा सकेगा. सभी धार्मिक स्थल में पूजा पाठ होगा, लेकिन भक्तों के जाने पर पाबंदी रहेगी. सभी तरह के ट्रांस्पोर्ट को इजाजत दी गयी है. शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सौ लोग शामिल हो सकते है या हाल की क्षमता का 50 फीसदी ही लोग शामिल हो सकते है. बैंक्वेट हाल, सामुदायिक केंद्र का संचालन सौ लोग या हॉल की क्षमता का 50 फीसदी लोगों के साथ रविवार समेत सप्ताह के सातों दिन संचालित होगी. सभी तरह के जुलूस पर रोक रहेगी. स्कूलों में 9, 10, 11 और 12वीं की पढ़ाई का क्लास स्कूलों में संचालित किया जा सकेगा. सभी टीचर और स्टूडेंट और सारे कर्मचारी को मास्क पहनना होगा. सभी की हाजिरी होना जरूरी है. स्कूल बुलाने के पहले अभिभावकों की मंजूरी लेना अनिवार्य है और सारे टीचरों को टीका लेना भी अनिवार्य है. सारे टेस्ट और परीक्षाएं आयोजित की जायेगी. किसी तरह का समूह में किसी तरह के सांस्कृतिक आयोजन पर रोक रहेगी. स्कूलों की लगातार जांच होती जायेगी. राज्य से बाहर से आने वाले सारी गाड़ियां चलेगी. स्वीमिंग पुल पर रोक रहेगी. स्टेडियम, जिम और पार्क रविवार को छोड़कर हर दिन संचालित होंगे. किसी तरह का मेला या एक्जीबिशन लगाने पर पाबंदी होगी.
कोचिंग, आइटीआइ, कॉलेज व यूनिवर्सिटी का संचालन ऐसे होगा (नीचे देखे पूरी सूची)
- यूजीसी के गाइडलाइन का पालन होगा
- स्टूडेंट और टीचर मुंह और नाक ढंककर ही क्लास संचालित करेंगे
- ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा भी देना है
- हाजिरी हो, यह जरूरी नहीं है.
- किसी तरह का ग्रुप कल्चरल काम पर रोक है.
- टीचरों का टीका होना जरूरी है
- छात्रों को भी टीका होना जरूरी है.
- जिला प्रशासन टीचर, छात्रों का टेस्ट करायेंगे.
- कॉलेज व यूनिवर्सिटी में एयर कंडिशन की सुविधा है तो उसका इस्तेमाल नहीं किया जायेगा.
- आइटीआइ स्किल में भी इसी तरह के नियमों कापालन किया जाना है.
- कोचिंग संस्थान में 18 साल से ऊपर के बच्चों की पढ़ाई कराने की ही इजाजत होगी.
- सभी तरह के स्कूल और कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जुड़ी तमाम परीक्षाएं करायी जा सकेगी.








