
लोहरदगा : लोहरदगा की अनुमंडल पदाधिकारी ज्योति झा ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को पत्र प्रेषित कर कहा है कि लोहरदगा जिला के आम नागरिकों द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची को बार-बार शिकायत पत्र भेजी जाती रही है कि लोहरदगा में त्योहार अथवा शादी विवाह के अवसरों पर या ऐसे भी कइे अवसरों पर रात्रि 10 बजे के पश्चात भी लाउडस्पीकर या ऊंचे आवाज वाले साउडं बॉक्स/डीजे वगैरह के माध्यम से गाना/बाजा बजाया जाता है, जिससे आम नागरिको को रात्रि मे काफी परेशानी होती है. विशेषकर लाउडस्पीकर के आवाज से बीमार एवं वृ़द्ध लोगों एवं छात्र /छात्राओं को बहुत अधिक परेशानी होती है तथा घ्वनि प्रदूषण भी फैलता है जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार रात्रि 10 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर बजाना वर्जित है. सभी को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में एवं जनहित में प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से निदेश दिया गया था कि अपने अपने थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करायें कि रात्रि दस बजे से लेकर प्रातः छह बजे तक लाउडस्पीकर या ऊंचे आवाज वाले साउण्ड बॉक्स/डीजे वगैरह नहीं बजाया जाये.







