रांची : रांची हाई कोर्ट ने गुरुचरण सिंह बिल्ला की हत्या की साजिश रचने के मामले में आरोपी गुरमुख सिंह मुखे के खिलाफ आगामी 3 जनवरी तक कोई पीड़क कार्रवाई किये जाने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने बुधवार को गुरुमुख सिंह मुखे की क्रिमिनल रिवीजन पर आंशिक सुनवाई करते हुए उक्त आदेश पारित किया.
बता दें कि जमशेदपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के पूर्व अध्यक्ष गुरुमुख सिंह मुखे सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बिल्ला की हत्या की साजिश रचने के नामजद अभियुक्त हैं. मुखे ने इस संबंध में झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन के लिए अपील की थी, जिस पर बुधवार को न्यायाधीश गौतम चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात अंतरिम आदेश को आगामी 3 जनवरी तक बढ़ा दिया. अंतरिम आदेश के अनुसार इस केस में मुखे के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी. गुरुमुख सिंह मुखे की ओर से इस मामले में वरीय अधिवक्ता आरएस मजुमदार एवं रोहन मजुमदार ने अदालत में पक्ष रखा. जब की यह घटना है, उस समय गुरुमुख सिंह मुखे जमशेदपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चेयरमैन थे.












