
चाईबासा : कोरोना के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के मद्देनज़र केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए लॉक डाउन की अवधि 14 अप्रैल तक की थी। देशभर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए संपूर्ण लॉक डाउन की अवधि को 3 मई तक विस्तारित करने का सरकार का निर्देश है। निर्देश में यह निहित है कि जिन जिलों में कोरोना पॉजिटिव मामले नहीं हैं या जहां आउटब्रेक की स्थिति नहीं है वहां 20 अप्रैल से लॉक डाउन में शिथिलता बरती जा सकती है। इन सभी के संदर्भ में जिले में आज से लॉक डाउन के संदर्भ में क्या स्थिति प्रभावी होगी इस बात को लेकर उपायुक्त अरवा राजकमल ने प्रेस वार्ता के जरिये विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई।
जो जहां हैं, वे 3 मई तक वहीं रहेंगे
उपायुक्त ने कहा कि जिले में बाहर से आए जो प्रवासी मजदूर हैं चाहे वह यहां से हों या अन्य जिले से हों क्वॉरेंटाइन के 14 दिनों की अवधि के पूर्ण होने के बाद भी वे यहीं रहेंगे। संपूर्ण लाॅक डाउन के नियम के तहत जिले से बाहर आवागमन के लिए मनाही है और जो जहां हैं 3 मई तक वहीं रहेंगे। क्वॉरेंटाइन की अवधि 14 दिन की है और क्वॉरेंटाइन की अवधि समाप्त होने के बाद, वे जिस केंद्र में रह रहे हैं उसको शेल्टर होम बनाया जाएगा। उनके लिए खाने-पीने और रहने की पूरी व्यवस्था होगी। किसी भी परिस्थिति में जिला छोड़कर नहीं जा सकते चाहे वह किसी भी जिले के हैं।
लॉकडाउन की विस्तारित अवधि में निम्न नियम रहेंगे लागू
– सभी धार्मिक कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे
– शिक्षा, राजनीतिक, सामाजिक एवं मनोरंजन संबंधित सभी तरह के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा।
– शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान पर रोक रहेगी।
– पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जैसे बस रेलवे, फ्लाइट पर प्रतिबंध रहेगा। मालवाहक (गुड्स सर्विसेज) इसके अपवाद हैं।
19 अप्रैल के बाद की रणनीति
उपायुक्त ने बताया कि आगामी 19 अप्रैल को असेसमेंट किया जाएगा। जिन जिलों को हॉटस्पॉट के रूप में नहीं पाया जाएगा, यानि कि जहां – 15 से अधिक कोरोना पॉजिटिव केस नहीं हैं या आउटब्रेक की स्थिति नहीं होती है या संदिग्ध केस बहुत अधिक नहीं होते हैं, तो वैसे जिलों को कुछ हद तक शिथिलता देने की बात प्रधानमंत्री के द्वारा अपने संभाषण में कही गई है। 19 तारीख तक का समय जिले के लिए काफी महत्त्वपूर्ण है। उपायुक्त ने बताया कि जिले में कोरोना का अब तक कोई भी पॉजिटिव मामला नहीं आया है। ऐसे में हमारी जिम्मेवारी और भी अधिक बढ़ जाती है।
आने वाले 6 दिन जिले के लिए बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण
आने वाले 6 दिन बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। किसी भी परिस्थिति में यदि इन आने वाले दिनों में कोरोना पॉजिटिव केस, संदिग्ध केस या आउटब्रेक की सूचना प्राप्त होती है तो संभव है कि हमारे जिले में भी हॉटस्पॉट सरीखे कड़े नियम या जो कि आज की स्थिति में लागू हैं वही नियम 3 मई तक लागू रहें।
हॉटस्पॉट और आउटब्रेक की श्रेणी से बाहर रहने पर लॉकडाउन में थोड़ी छूट
यदि जिला हॉटस्पॉट और आउटब्रेक की श्रेणी से बाहर आता है तो शिथिलता मिल सकती है। किस श्रेणी में और कितनी शिथिलता जनसामान्य को प्राप्त होगी इसकी विस्तृत जानकारी 19 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जाएगी। इसके लिए भारत सरकार द्वारा विस्तार से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी विषम परिस्थिति की संभाव्यता को देखते हुए आने वाले समय में जनसामान्य को क्या छूट मिलने वाली हैं इसके बारे में 19 तारीक की प्रेस वार्ता में ही सूचित किया जाएगा। तब तक लॉक डाउन की स्थिति को और भी कड़ाई के साथ लागू कराया जाएगा।
उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि 19 अप्रैल के बाद यदि जिले में लॉक डाउन के नियमों में शिथिलता आती है तो इस छूट को दो सख्त नियमों के साथ ही लागू किया जाएगा। पहली कि सभी स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का कड़ाई के साथ पालन करना होगा। जिस स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग को नियमवत लागू नहीं किया जाएगा तो तुरंत परमिशन को रद्द करते हुए संबंधित पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरा, यदि 20 अप्रैल के बाद भी कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आता है तो लॉक डाउन को पूर्ववत् लागू कर दिया जाएगा।








