
चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले के पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा ने कहा है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश द्वारा लॉकडाउन को तीन मई तक विस्तारित किया गया है। इस विस्तारित अवधि में पाबंदियों को लागू करने, खासकर रमजान के मद्देनजर उक्त आदेश के सख्ती से पूर्णरूपेण अनुपालन के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। कोविड-19 संक्रमण से आम जन के बचाव और रोकथाम को लिए पुलिस अधीक्षक ने जिलावासियों से निम्न बिंदुओं पर पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है।
लोग अपने-अपने घरों में सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए नमाज अदा करें
रमजान के अवसर पर किसी भी परिस्थिति में लोग सामूहिक रूप से मस्जिद में तारावी की नमाज अदा नहीं करेंगे। लोग अपने-अपने घरों में ही सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए नमाज अदा करेंगे। उल्लेखनीय है कि सभी मस्जिदों में पांच वक्त की नमाज सामूहिक रूप से पढनेे पर लगे प्रतिबंध का अनुपालन कराया जा रहा है।
अपने-अपने घरों में ही सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए रोजा खोलें
रोज़ा के उपरांत शाम में लोग सामूहिक रूप से एक स्थान पर एकत्रित होकर रोज़ा खोलते हैं। रोज़ा खोलने हेतु कहीं भी सामूहिक रूप से एकत्रित ना होकर लोग अपने-अपने घरों में ही सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए रोजा खोलें।
रोजा खोलने के उपरांत चौक-चौराहों पर कदापि एकत्रित ना हों
रोजा खोलने के उपरांत लोग अपने-अपने घरों से निकलकर चौक-चौराहों पर एकत्रित हो जाते हैं एवं एक दूसरे से हाथ मिलाने व गले मिलने लगते हैं। इस तरह चौक-चौराहों पर लोग एकत्रित कदापि नहीं हों यह सुनिश्चित किया जाये।
इफ्तार पार्टी का आयोजन पूर्णतया प्रतिबंधित
इफ्तारर पार्टी का आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित है। अतः कोई भी व्यक्ति ना तो इसका आयोजन करने की सोचें, और ना ही इस में भाग लेने की।
खाद्य सामग्रियों की दुकानों के रात भर खुलने पर पूर्ण प्रतिबंध
मुस्लिम बहुल इलाकों में इस दौरान भारी संख्या में खाने-पीने की दुकानें लगाई जाती हैं जो कई जगह रात भर खुली रहती हैं। इस पर पूर्णतः प्रतिबंध रहे, लोग अपनी ज़रूरत की सामग्री सामाजिक दूरी का पालन करते हुए चिन्हित दुकानों से एक बार में 7 से 10 दिन की खरीद कर रख लें, इसकी व्यवस्था की जाए।
सुबह सेहरी अपने घर में करें
प्रातः सेहरी के समय भी लोग घरों से बाहर एकत्रित नहीं हों तथा सहरी लोग अपने घर में करें यह सुनिश्चित किया जाए।






