
जमशेदपुर : जमशेदपुर में बढ़ते कोरोना की रफ्तार को देखते हुए जमशेदपुर (धालभूम) के एसडीओ नीतिश कुमार सिंह ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार और शहर के होटल, रेस्टोरेंट और बार के मालिक एवं मैनेजर के साथ सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुपालन को लेकर एक अहम बैठक की. बैठक के बाद एसडीओ ने बताया कि कुछ लोगों को नाइट कर्फ्यू जैसी भ्रांतियां हो रही है, लेकिन ऐसा कोई आदेश नहीं आया है. रात 8 बजे के बाद दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को नहीं खोलने का आदेश है. शादी-विवाह के लिए इंसीडेंट कमांडर से आदेश लेने की अनिवार्यता होगी. एक जगह 5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते. उन्होंने बताया कि कुछ व्यवसायियों और कारोबारियों के बीच भी भ्रम की स्थिति थी, जिसे दूर कर लिया गया है. सभी को मिलकर वैश्विक संकट से निपटना है.
निर्देश एक नजर में : (नीचे पढ़े क्या है निर्देश)
- शादी में अधिकतम 200 लोग और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी, अन्य भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी.
- धार्मिक समेत सभी तरह के जुलूस और रैलियों पर पाबंदी.
- किसी सार्वजानिक जगह पर 5 लोगों से ज्यादा के इकट्ठा होने की मनाही.
- सभी स्कूल बंद रहेंगे और क्लासेज ऑनलाइन चलेंगी। हालांकि, 2021 में बोर्ड एग्जाम दे रहे क्लास 10 और 12 के छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लासेज चल सकती हैं, ये क्लासेज अनिवार्य नहीं होंगी और अभिभावक की इजाजत की जरूरत होगी.
- सभी तरह के मेला और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध.
- सभी खेल गतिविधियों पर पाबंदी, हालांकि, खिलाड़ियों को स्टेडियम में ट्रेनिंग की इजाजत है.
- सभी रेस्टोरेंट में क्षमता के 50 फीसदी ही ग्राहकों को बैठने की अनुमति है.
- बैंकट हॉल का इस्तेमाल शादी या अंतिम संस्कार के अलावा और किसी कार्यक्रम के लिए नहीं होना चाहिए.
- सभी दुकानें, रेस्टोरेंट, क्लब रात 8 बजे के बाद नहीं खुल सकेंगे, हालांकि, टेकहोम और होम डिलीवरी सेवा जारी रहेंगी.
- किसी भी सरकारी ऑफिस/धार्मिक या प्रार्थना की जगह/रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट/बस/टैक्सी/ऑटोरिक्शा या किसी भी सार्वजानिक जगह पर बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी.












