
जमशेदपुरः जमशेदपुर के सिदगोड़ा में जून 2018 में बारीडीह बस्ती की रहने वाली एक 11 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप करने के मामले में न्यायलय ने आरोपी राहुल शुक्ला को दोषी करार दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 5 संजय कुमार उपाध्याय ने राहुल को दोषी करार दिया है. वहीं न्यायलय ने मामले में अन्य आरोपी टिकली सोना और अजय सिंह भूमिज को बरी कर दिया है. न्यायालय 3 मार्च को सजा की बिंदू पर सुनवाई करेगी.(नीचे भी पढ़े)
अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अवधेश कुमार सिंह ने पैरवी की. घटना 9 जून 2018 की है. बता दे कि घटना के दिन पीड़िता अपने घर पर खेल रही थी तभी राहुल शुक्ला ने उसके घर से उसका अपहरण कर लिया और एक खंडहर नुमा घर पर ले गया जहां उसके साथी टिकली और सोना पहले से ही मौजूद थे. सभी ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. वापस छोड़ने के क्रम में अजय और टिकली ने दोबारा दुष्कर्म किया था.




