जमशेदपुर : जमशेदपुर के गढ़ाबासा मथुरा बगान गोलमुरी निवासी श्रीहरि बेहरा हत्या मामले में सुनवाई कर रहे जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सोमवार को आरोपी टुईलाडुंगरी लाइन नंबर-6 गोलमुरी निवासी धनमन उर्फ धनराज यादव को दोषी करार दिया हैं. अदालत ने सजा के बिंदू पर 27 जनवरी को सुनवाई करेगी. अदालत ने आरोपी को भादवि की धारा 302 (हत्या) के आरोप में दोषी पाया हैं. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल आठ लोगों की गवाही हुई हैं. (नीचे भी पढ़ें)
पुरानी दुश्मनी को लेकर कुल्हाड़ी से मारकर कर दिया था हत्या
मृतक श्रीहरि बेहरा के भाई बासुदेव बेहरा ने गोलमुरी थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद अभियुक्त बनाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गयी थी. घटना 4 जुलाई 2017 की सुबह सवा नौ बजे की हैं. बासुदेव ने पुलिस को बताया था कि घटना के दिन श्रीहरि आपना सर्विस सेंटर जाने के लिए घर से निकला था. वह भी किसी काम से अपनी मोटरसाइकिल से एनटीटीएफ टेक्निकल जा रहे थे, जैसे ही झारखंड कार्यालय गोलमुरी के पास पहुंचा देखा कि धनराज भाई को कुल्हाड़ी से सर पर लगातार हमला कर दिया. भाई श्रीहरि खुन से लथपथ जमीन पर गिर गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से टीएमएच लेकर गया जहां डॉक्टरों ने श्रीहरि बेहरा को मृत घोषित कर दिया था. बासुदेव का कहना था कि श्रीहरि को मारते हुए स्थानीय दुकानदारों अपने ऑंखों से देखा था.



