जमशेदपुर : जमशेदपुर के ग्रामीण इलाका मुसाबनी थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोस के रहने वाला कैलाश कर्मकार द्वारा अपने घर में ले जाकर दुष्कर्म किया था. इस मामले में जमशेदपुर की अदालत ने कैलाश कर्मकार को मंगलवार को दोषी करार दिया हैं. अदालत ने सजा के बिंदू पर 23 फरवरी को सुनवाई करेगी. मामले की सुनवाई जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-वन सह स्पेशल जज पोस्को संजय कुमार उपाध्याय की अदालत कर रही हैं. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल 10 लोगों की गवाही हुई हैं. (नीचे भी पढ़ें)
घटना 10 अप्रैल 2020 की हैं. पीड़ित बच्ची के पिता ने पुलिस को बताया था कि बेटी का बुखार थी और वह लंगड़ा-लंगडा कर चल रही थी. तब उसकी मां के द्वारा पूछताछ करने पर बताई कि कैलाश कर्मकार उसे दोपहर के 2 से 3 बजे के बीच अपने पूजा घर के अंदर उसे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. पूछताछ के दौरान उनके साला की बेटी 9 वर्ष ने बताई कि इससे पूर्व कैलाश ने उसके साथ भी गलत काम किया था.



