रामगोपाल जेना/चक्रधरपुर : पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव में 10 नवंबर, 2021 को पति-पत्नी व पुत्री की हुई सामूहिक हत्या के पांच आरोपियों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इसके साथ ही उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. (नीचे भी पढ़ें)
बता दें कि 10 नवंबर, 2021 को बंदगांव थानांतर्गत पोडोगेर गांव निवासी सलीम डहांगा, उसकी पत्नी बेलानी डहंगा एवं पुत्री राहिल डहंगा की उनके घर के आंगन में ही गला काट कर हत्या कर दी गयी थी. यही नहीं, हत्यारों ने साक्ष्य छिपाने की नीयत से उनके शवों को नदी किनारे ले जाकर बालू-मिट्टी में गाड़ दिया था. मामले के अनुसंधान के क्रम में जिला पुलिस ने तीनों के शवों को बरामद करने के साथ ही उनकी हत्या के सारे साक्ष्य भी बरामद कर लिये थे. पुलिस ने इस मामले में शामिल मरकस डहंगा, इलियास डहंगा, केंबा डहंगा, दाऊद डहंगा एवं इलियास डहंगा उर्फ बंका बाकू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. इन साक्ष्यों के आधार पर हुई सुनवाई के पश्चात प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सभी को मृत्युदंड की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर एक लाख रुपये अर्थ दंड भी लगाया है.



