देवघर : बाबा नगरी देवघर में महा शिवरात्रि को लेकर जिला प्रशासन के निर्देशों के खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दायर याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद जिला प्रशासन के निर्णय को सही ठहराते हुए कहा कि इसमें किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है. (नीचे भी देखें)
बताते चलें कि देवघर में महा शिवरात्रि को लेकर चल रही तैयारियों के बीच जिला प्रशासन ने शहर में सुरक्षा के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू कर रखी है. यही नहीं, महा शिवरात्रि पर भगवान शिव की परंपरागत बरात निकालने के मामले में भी जिला प्रशासन ने बरात का आयोजन समिति की योजना से अलग रूट निर्धारित करने का निर्णय लिया है. इसके विरोध में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने आज सुनवाई की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने महा शिवरात्रि को लेकर देवघर जिला प्रशासन द्वारा लिये गये निर्णय को सही ठहराते हुए श्री दुबे की याचिका को खारिज कर दिया.(नीचे भी देखें)
बताते चलें कि देवघर जिला प्रशासन ने महा शिवरात्रि पर निकलने वाली परंपरागत शिव बरात में हाथी-घोड़े शामिल नहीं करने, बरात में बारह फीट से अधिक ऊंची झांकी शामिल नहीं करने के साथ ही बरात के रूट में परिवर्तन करने का भी निर्णय लिया है, जिसके खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके साथ ही कोर्ट ने देवघर के उपायुक्त को भी लोगों में स्थिति स्पष्ट करने के लिए मीडिया में इसका प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है.



