रांची: सातवीं जेपीएससी के अभ्यर्थी सूरज रजक की रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने सातवीं से लेकर दसवीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर दायर सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के न्यायधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने जेपीएससी से जुडी अलग-अलग 6 रिट याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 12 अप्रैल यानी बुधवार की तिथि निर्धारित की है.(नीचे भी पढ़े)
वही प्रार्थी सूरज रजक की ओर से अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा. वही जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा. प्रार्थियों ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें अपनी केटेगरी में कट ऑफ से ज्यादा अंक मिले हैं. लेकिन जेपीएससी ने उनके जाति प्रमाण पत्र को यह कहकर रद्द कर दिया है कि जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं था. जिसकी वजह से कई अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ.




