जमशेदपुर : दहेज हत्या के मामले में जमशेदपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक झा को जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने मामले की सुनवाई करने के दौरान शनिवार को बरी कर दिया. अधिवक्ता पर दहेज के लिये पत्नी की हत्या कर शव को फंदे पर लटका देने का आरोप था. अदालत ने आरोपी अधिवक्ता को संदेह का लाभ दिया हैं. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में पांच लोगों की हुई थी गवाही. अधिवक्ता अभिषेक झा की शादी बिरसानगर वास्तु विहार की रहनेवाली ऋचा झा के साथ 18 मई 2015 हुई थी. (नीते भी पढ़ें)
घटना के संबंध में ऋचा की मां इंदु शेखर झा के बयान पर बिरसानगर थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया गया था. आरोप लगाया गया था कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग स्कूटी और सोने की चेन की मांग कर रहे थे. दहेज नहीं देने पर बेटी को प्रताड़ित किया जाता था.29 अप्रैल 2016 को मां इंदु शेखर झा शाम के पांच बजे दूध लाने के लिये गयी हुई थी. लौटने पर देखा कि बेटी फंदे पर लटकी हुई है. हल्ला करने पर पड़ोसी भी जुट गये और ऋचा को लेकर अस्पताल गये थे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. घटना के बाद पुलिस ने सुसाइडल नोट भी बरामद किया था.




