गोलमुरी : फायरिंग के एक मामले से रवि सिंह खेरा साक्ष्य के अभाव में बरी
जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र के गढ़ाबासा सामुदायिक विकास भवन के पास 5 जनवरी 2022 को हुई फायरिंग मामले में सुनवाई कर रहे जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-वन संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने शनिवार को आरोपी रवि सिंह खेरा को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया. इस मामले अदालत के समक्ष कुल आठ लोगों की गवाही हुई थी। मामले के सभी गवाए मुकर गए थे, जिसका लाभ आरोपी को मिला. 5 जनवरी 2022 को गोलमुरी टुईलाडुंगरी के रहने वाली सुशीला देवी अपनी चाची केसाथ मोबाइल रिचार्ज करने के लिए निकली थी. जब वे सामुदायिक विकास भवन के पास पहुंची तो 4-5 युवक आपस में लड़ाई-झगड़ा कर रहे थे. इसी बीच एक ने गोली चलाई, गोली सुशीला देवी के पेट में लगी थी।जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए टीएमएच ले जाया गया था. जहां उनकी इलाज हुई. पुलिस ने सुशीला देवी के बयान पर जानलेवा हमला और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी. (नीचे भी पढ़ें)
बागबेड़ा : छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने वाला लखन बेसरा को चार साल का कारावास
जमशेदपुर के बागबेड़ा बेड़ादीपा में 20 अगस्त 2020 को एक 14 वर्षीय छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी लखन बेरा को शनिवार को जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-वन सह स्पेशल जज पोस्को की न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने चार साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही अदालत ने उस पर दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया हैं. इस मामले में अदालत के समक्ष कुल 9 लोगों की गवाही हुई थी. 20 अगस्त 2020 के दिन छात्रा घर से बहार निकली थी, जब घर लौटी तो वह काफी परेशान थी. मां ने जब नाबालिग छात्रा से पूछताछ की तो उसने बताई कि बागबेड़ा के बेड़ादीपा का रहने वाला लखन बेरा ने उसके साथ रास्ते में रोक कर उसके साथ अश्लील हरकत की। सूचना पर छात्रा की मां लखन के घर पूछताछ के लिए पहुंची, पर लखन ने कोई संतोषजनक जबाव नहीं दिया था. बाद में मामला बागबेड़ा थाने तक पहुंची थी। अदालत ने आरोपी लखन को पोस्को की धारा 4 के तहत दोषी करार देते हुए चार साल की सजा दी हैं.




