जमशेदपुर : जमशेदपुर के ग्रामीण इलाका जादूगोड़ा थाना क्षेत्र में 26 फरवरी 2020 को एक 17 मंदबुद्धि नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में जमशेदपुर की एक अदालत ने गुरुवार को आरोपी बिरसा बानरा को दोषी पाया हैं. अदालत ने सजा के बिंदु पर 15 मई को सुनवाई करेगी. इस मामले की सुनवाई जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-वन सह स्पेशल पोस्को कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय की अदालत कर रही हैं. मामले में कुल आठ लोगों की गवाही हुई हैं. अदालत ने आरोपी बिरसा बानरा को भादवि कि धारा 376(2)एवं धारा 6 पोस्को एक्ट के तहत दोषी पाया हैं. घटना 26 फरवरी 2020 की हैं. (नीचे भी पढे)
पीड़िता के परिजन द्वारा जादूगोड़ा थाना में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए पुलिस को बताया था. उनकी 17 वर्षीय नाबालिग लड़की जो मंदबुद्धि हैं घर के पास रहने वाला बिरसा बानरा ने उसे बहला-फुसलाकर कर अपने घर लेकर गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे. इसी क्रम में पीड़िता के बहन ने घटना को अपने आंखों से देख लिया और घटना की जानकारी परिजन को दी. इस घटना को लेकर गांव में पंचायत भी बुलाई गई लेकिन कोई परिणाम नहीे निकला तब जाकर मामला थाना तक पहुंचा था.



