जमशेदपुर : जमशेदपुर में नकली नोट बजार में चलाने वाला यूसुफ शेख को जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -2 आभाष वर्मा की अदालत ने गुरुवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में कुल चार लोगों की गवाही हुई थी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुबोध कुमार झा ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में कुल नौ लोगों को गवाह बनाया था जिनमें से मामले की सूचक तत्कालीन सिदगोड़ा थानेदार गणेश कुमार सिंह, बैंक पदाधिकारी विकास कुमार एवं दो अन्य गवाह का गवाही अदालत में हुई थी.(नीचे भी पढ़े)
घटना 6 मार्च 2013 की हैं, सिदगोड़ा थाना प्रभारी गणेश सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के रहने वाला यूसुफ शेख मुर्शिदाबाद से लेवर शहर लाकर सप्लाई देने का काम करता था और सिदगोड़ा बस्ती पटना लाइन में एक किराए का मकान लेकर रहता था. जो मुर्शिदाबाद से नकली पांच सौ और एक हजार रूपए का शहर के विभिन्न दुकानों चला रहे हैं. सूचना पर यूसुफ के घर पर छापेमारी कर यूसुफ के पैंट के पैकेट से 24 पीस पांच सौ और बीस पीस एक हजार रूपए का नकली नोट जब्त किया गया था.



