रांची : जमीन घोटाले में आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत अर्जी पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के दौरान छवि रंजन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब दाखिल करने को कहा है. अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से मौखिक रूप से यह भी जानना चाहा है कि क्या इस मामले में अभी जांच जारी है और साथ ही जांच जारी होने की स्थिति में इसे शीघ्र पूरा करने का मौखिक निर्देश भी दिया है. (नीचे भी पढ़ें)
बताते चलें कि जमीन घोटाले के आरोपी, रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन अभी जेल में बंद हैं, जिनकी जमानत की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब आगामी 11 सितंबर को होगी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान उनकी ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा एवं अभिषेक चौधरी ने बहस की. निलंबन झेल रहे आइएएस छवि रंजन ने रांची प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.











