सरायकेला: सरायकेला में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने एक दुष्कर्म मामले के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 25 हजार जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में दोषी को दो साल का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी मो. कुर्बान को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनायी.(नीचे भी पढ़े)
घटना के संबंध में बताया जाता है कि चांडिल थाना क्षेत्र के कपाली ओपी स्थित हांसाडुंगरी बस्ती से जुड़ा है. पीड़िता की मां ने 17 मार्च 2021 को कपाली ओपी में आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. मां की शिकायत के अनुसार, 16 मार्च 2021 की सुबह करीब 9 बजे बच्ची घर से खेलने के लिए निकली थी. लगभग 10 बजे बस्ती के एक युवक ने बच्ची को बेहोशी की हालत में गोद में उठाकर उसके घर पहुंचाया. (नीचे भी पढ़े)
बच्ची के जींस पैंट में खून लगा हुआ था. घटना के बाद परिजन उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल ले गए. इस बीच पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी मो. कुर्बान ने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गया फिर उसके साथ दुष्कर्म किया.




