सरायकेला: सरायकेला कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में एसडीजेएम आशीष अग्रवाल की न्यायलय में सुनवाई करते हुए आरोपी बैंक कर्मी गौतम रॉय को तीन वर्ष कारावास व पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई है. मामला वर्ष 2014 का है. मामले पर भुक्तभोगी संदीप अग्रवाल ने कोर्ट में परिवार वाद दायर किया था. मामले पर सुनवाई करते तीन वर्ष की सजा सुनाई गयी है. कोर्ट में दायर शिकायतवाद में कहा गया है कि बैंक द्वारा बकाया दिखा कर फ्लैट की निलामी बैगर किसी सूचना के कर दिया गया जो बैंक द्वारा धोखाधडी है. मामले पर न्यायलय ने सुनवाई करते हुए शिकायत सही पाया और आरोपी गौतम रॉय को सजा सुनाई.



