जमशेदपुर : जमशेदपुर कोर्ट ने चेक बाउंस और धोखाधड़ी के एक मामले में जमशेदपुर के सीतारामडेरा निवासी राजीव चौहान को दोषी करार दिया है. जमशेदपुर के सिदगोड़ा के रहने वाले समरेश सिंह ने वर्ष 2019 में राजीव चौहान के खिलाफ केस दायर किया था. इसमें राजीव चौहान पर आरोप था कि उसने 4 लाख रुपये दोस्ताना कर्ज समरेश सिंह न किया था. इसके बाद उसने पैसे नहीं लौटाये. पैसे को लेकर जब समरेश सिंह ने दबाव बनाया तो फिर राजीव ने समरेश को चेक प्रदान कर दिया, जो चेक बाद में बाउंस कर गया. (नीचे भी पढ़ें)
समरेश सिंह ने इसको लेकर बाद में राजीव चौहान के खिलाफ जमशेदपुर कोर्ट में केस दायर कर दिया. इसके बाद सोमवार को जमशेदपुर कोर्ट की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अर्चना मिश्रा की अदालत ने राजीव चौहान को दोषी करार दिया. उनको 6 माह की सजा सुनायी और उन पर 2.79 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. कुल 6.79 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा गया है. समरेश सिंह की ओर से अधिवक्ता विद्युत मुखर्जी और मणिरंजन ने केस में पैरवी की थी. दूसरी ओर, राजीव चौहान ने कहा है कि चेक बाउंस के मामले में आये फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे. हमको गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की गयी है.



