चाईबासा : जगन्नाथपुर थानांतर्गत कुटियापदा निवासी नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिये गये मंसूर अंसारी को कोर्ट ने आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये नगद जुर्माने की सजा सुनाई है. (नीचे भी पढ़ें)
मंसूर अंसारी के विरुद्ध 14 अक्टूबर 2020 को जगन्नाथपुर थाना में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था. जगन्नाथपुर पुलिस ने इस संबंध में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. उधर पुलिस द्वारा जांच के पश्चात समर्पित आरोप पत्र के आधार पर हुई सुनवाई के पश्चात द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उसे पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.



