
आदित्यपुर: ईएसआई अस्पताल में इलाज कराने वाले कामगारों व उनके आश्रितों को झारखंड सरकार ने राहत दी है. झारखंड सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी एक विज्ञप्ति संख्या एसीएस/ 03/ नि.- 483/ 2009 के अनुसार अब बीमित व्यक्ति आपातकाल की स्थिति में किसी भी निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए स्वतंत्र होगा.
उन्हें इलाज का ब्योरा कर्मचारी राज्य बीमा योजना रांची को प्रेषित करना होगा. इसके लिए उन्हें 24 घण्टे के भीतर संबंधित अस्पताल को सूचना देना अनिवार्य होगा. वहीं ईएसआईसी अस्पताल द्वारा रेफर किए गए बीमित मरीजों को दवा से संबंधित बिल कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल के कार्यालय में जमा कराना होगा. जिससे उन्हें बिल का भुगतान मिल सकेगा. वहीं जारी विज्ञप्ति में साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि आपातकाल की स्थिति में बाहर इलाज कराए गए बीमित कर्मी से अस्पताल रेफर पत्र की मांग नहीं करेंगे.




