आदित्यपुर: सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी अब परेशान हैं क्योंकि झारखंड सरकार ने कारखाना लाईसेंस का रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है. 30 जून तक रिटर्न जमा नहीं करने पर कारखाना लाईसेंस रद्द हो सकता है. सरकार की इस नई अधिसूचना के बाद उद्यमियों में हड़कंप मच गया है. एसिया अध्यक्ष इन्दर कुमार अग्रवाल ने बताया कि सरकार से वार्ता कर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सदस्य उद्यमियों की परेशानी को देखते हुए एसिया भवन में विशेषज्ञ का मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा. कारखाना लाईसेंस का रिटर्न जमा करना अब अनिवार्य हो गया है. 30 जून तक रिटर्न जमा नहीं करने पर कारखाना लाईसेंस रद्द हो सकता है. एसिया अध्यक्ष ने सभी उद्यमियों से आग्रह किया है कि वे समय रहते रिटर्न जमा कर दें.



