जमशेदपुर : जमशेदपुर न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश 10 द्वारा एमजीएम थाना क्षेत्र के भिलाई पहाड़ी निवासी शिवचरण सिंह को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने शिवचरण पर 25 हजार रुप. का आर्थिक दंड भी लगाया है. 24 जनवरी को न्यायालय द्वारा शिवचरण को मामले में दोषी पाया गया था. जिसके बाद बुधवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने यौन शोषण मामले में शिवचरण को 10 साल की सजा और 25 हजार रुपये आर्थिक दंड, आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए 10 साल की सजा और मारपीट मामले में एक साल की सजा सुनाई है. इस वाद में अभियोजन कार्य का संचालन अपर लोक अभियोजक रमेश नारायण तिवारी द्वारा किया गया. ज्ञात हो कि साल 2015 में शिवचरण ने युवती को शादी का झांसा देकर यौन शोषण दिया था जिसके बाद युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. युवती के परिजनों द्वारा एमजीएम थाना में मामला दर्ज किया था.
jamshedpur-court-judgement-युवती से यौनशोषण और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास
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