नयी दिल्ली/जमशेदपुर : सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से मल्टीप्लेक्स और मॉल में जाकर फिल्म देखने वालों को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है कि सारे सिनेमा हॉल में बाहर से खाना या पेयपदार्थ ले जाने पर रोक लगा सकते है, लेकिन पानी सिनेमा हॉल संचालकों को मुफ्त में ही देना होगा. यानी अब लोगों को सिनेमा हॉल में मुफ्त में ही पानी मिला करेगी. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की अदालत ने कहा कि सिनेमा हॉल निजी संपति है और उसके नियम कानून लगाना संचालक के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन लोगों के भी अधिकार है. पानी लोगों का हक है और अधिकार है, जिसको रोका नहीं जा सकता है. इसके अलावा बच्चों के खाने का सामान ले जाने पर भी किसी तरह की पाबंदी नहीं लगायी जा सकती है. इसके बाद यह कानून पूरे देश में लागू हो गया है. इसका लाभ झारखंड के सिनेमा हॉल में भी होगा. जमशेदपुर के पीएम मॉल हो या फिर रांची के सिनेमा हॉल, हर जगह के सिनेमा हॉल के दर्शक इस आदेश के बाद लाभांवित होंगे.











