
जमशेदपुर : जमशेदपुर के बिरसानगर थाना में पदस्थापित दुष्कर्म के आरोपी दारोगा रवि रंजन कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने रवि रंजन की अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत दे दी है. सोमवार को हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने सुनवाई करते हुए रवि रंजन के अग्रिम जमानत को मंजूरी दे दी. आरोपी रवि रंजन की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार दुबे और रवि प्रकाश मिश्रा ने पैरवी की. अब उन्हें निचली अदालत में पेश होना पड़ेगा. इसके पहले निचली अदालत ने 23 अगस्त को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. फिलहाल रवि रंजन फरार चल रहे है. बता दे कि बहरागोड़ा की एक महिला ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने, गर्भवती होने पर गर्भपात कराने, अश्लील तस्वीर लेने, अप्राकृतिक यौनाचार किए जाने, पति से तलाक लेने की अर्जी दिलवाने और धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाते हुए साकची महिला थाना में रवि रंजन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था.













