
जमशेदपुरः जमशेदपुर के कदमा स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर रिलेशन ऑफिसर रविनंदन प्रसाद पर अस्थाई महिला कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था. मामले में प्रथमिकी दर्ज कर पुलिस ने रविनंदन को हिरासत में लिया और देर रात थाने से ही जमानत दे दी. इस मामले को लेकर गुरुवार को पीड़िता सिटी एसपी से शिकायत करने पहुंच गई. पीड़िता का कहना था कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने के बजाय उसे थाने से ही जमानत देकर छोड़ दी है. पुलिस कार्रवाई कर उसे जेल भेजे. (नीचे पढ़ें पूरी खबर व देखें वीडियो)
इधर कदमा थाना प्रभारी मनोज ठाकुर ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के अनुसार पुलिस ने आईपीसी की धारा 354ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की है जो की एक जमानतीय धारा है. इसलिए आरोपी को थाने से ही जमानत दे दी गई है. पीड़िता की शिकायत के अनुसार आरोपी ने ना तो उसके साथ कुछ गलत किया और ना ही गलत करने का प्रयास किया है. आरोपी ने पीड़िता के साथ छेड़खानी भी नही की है. बता दे कि एसबीआई कदमा में काम करने वाली अस्थाई महिला कर्मचारी ने सीआरओ पर आरोप लगाया कि नौकरी लगाने की बात कहकर वो उसे मानगो के एक होटल में लेकर गए और एक कमरे में लेकर जाने लगे. उसे उनकी मंशा खराब लगी इसलिए वो इसका विरोध करने लगी. हंगामा होता देख रविकांत ने उसे ऑटो में बैठाकर भेज दिया.




