
रांची : कोरोना को लेकर इन दिनों स्वास्थ्य विभाग की टीम हाई अर्लट पर है. इधर विभाग की ओर से कोरोना को देखते हुए एंबुलेंस के लिए नए नियम लागू कर दिए गए है. नए नियम के अनुसार, अब निजी एंबुलेंस के चालक को पीपीई किट के लिए उपभोक्ता को 500 रुपये का भुगतान करना होगा. अगर उपभोक्ता द्वारा पीपीई किट उपलब्ध करवाई जाती है तो यह राशि नहीं भुगतान करना पड़ेगा. इसके अलावा सामान्य एंबुलेंस, जिसमें वेंटिलेटर नहीं लगा हो उसके लिए पहले 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपये देने होंगे और 10 किलोमीटर के बाद 12 रुपये प्रति किमी देना होगा. इसके अलावा वेंटिलेटर वाले एंबुलेंस के लिए पहले 10 किलोमीटर के लिए 600 रुपये और 10 किलोमीटर के बाद 14 रुपये प्रति किलोमीटर देने होंगे. वहीं एंबुलेंस के सेनेटाइजेशन के लिए 200 रुपये उपभोक्ता की ओर से भुगतान किया जाएगा. दूरी की गणना एबुंलेंस के शुरुआत होने से गंतव्य और फिर वहां से वापस आने तक की दूरी से किया जाएगा. दूसरी ओर, झारखंड सरकार ने कोरोना को लेकर दो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. इसके तहत कोरोना को लेकर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 0651-2200008 है जबकि कोरोना को लेकर अगर किसी को एंबुलेंस की जरूरत है तो लोग 0651-2200009 पर कॉल कर मदद ले सकते है.













