रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक की. इस बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इसके तहत रिम्स 2 को बनाने समेत कई योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अरबों की परियोजना को मंजूरी दी. मनरेगा के नाम को बदलकर किये गये वीबी जी रामजी को राज्य में लागू करने का आदेश आया. दूसरी ओर, लंबे समय से ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टरों के खिलाफ हंटर भी चला है. (नीचे भी पढ़ें)
मुख्यमंत्री ने काम में लापरवाही बरतने वालों को कड़ा संदेश देते हुए चाईबासा के बंदगांव में तैनात चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शशिकांत प्रसाद को तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, जो वर्ष 2015 से बिना किसी सूचना के ड्यूटी से गायब थे. वही, प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त और आम जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए कैबिनेट ने प्रखंडों और अंचलों में बीडीओ और सीओ की पदस्थापन नीति में बड़ा बदलाव किया है. (नीचे भी पढ़ें)
अब राज्य के 271 प्रखंड-अंचल कार्यालयों में से 164 में बीडीओ और सीओ दोनों अलग-अलग अधिकारी तैनात होंगे, जबकि 53 कार्यालयों में ‘सीओ कम बीडीओ’ और 54 प्रखंडों में बीडीओ कम सीओ की प्रतिनियुक्ति की जाएगी. इसके साथ ही झारखंड योजना सेवा नियमावली 2026 सहित कई नई संवर्ग नियमावलियों को मंजूरी दी गई है. इसके तहत अब सभी नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को जॉइनिंग के समय निष्ठा और गोपनीयता’ की शपथ लेना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा. (नीचे भी पढ़ें)
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला :
★ झारखंड योजना सेवा नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई.
★ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए तैयार किए गए राज्य राजस्व प्रतिवेदन (झारखंड सरकार, वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या-4, निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा-राजस्व) को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई.
★ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालोंस व चिकित्सीय संस्थानों में इन्टर्नशिप कर रहे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद में निबंधन के क्रम में वृत्तिका की सुविधा देने की स्वीकृति दी गई.
★ डॉ शशिकान्त प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कराईकेला, बन्दगाँव, चाईबासा को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई.
★ केस संख्या 1172/2023 कृष्ण चन्द्र चौधरी बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश से उद्भूत केस संख्या 117/2025 कृष्ण चन्द्र चौधरी बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में 7 अप्रैल 2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में कृष्ण चन्द्र चौधरी, तत्कालीन संयुक्त नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, राँची अतिरिक्त प्रभार नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, राँची सम्प्रति निलंबित को तत्समय उप कृषि निदेशक-सह-संयुक्त नियंत्रक, माप एवं तौल, राँची के साथ-साथ अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त कृषि निदेशक सह नियंत्रक, माप एवं तौल, राँची का अतिरिक्त प्रभार का दायित्व निर्वहन के फलस्वरूप झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-103 के अंतर्गत निम्नतर पद में निर्धारित वेतन का 20 प्रतिशत ऑफिसिएटिंग पे के रूप में अतिरिक्त वेतन निर्धारित करते हुए बकाया वेतन भुगतान की स्वीकृति दी गई.
★ राज्य के प्रखण्ड व अंचलों में पदस्थापित झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों के युक्तिसंगत पदस्थापन करने की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड राज्य में मनरेगा अन्तर्गत रोजगार सृजन में आदिम जनजाति समूहों (पीवीटीजी ) को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार के प्रावधान के अतिरिक्त 50 दिनों का रोजगार प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई. साथ ही वीबी-जी रामजी पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया. सम्यक विचारोपरांत इस पर मंत्रिपरिषद द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई.
★ पथ प्रमंडल, चतरा अन्तर्गत “सिमरिया टण्डवा पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 26.85 तक (कुल लं०-26.85 कि०मी०) के राईडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य” हेतु 33,76,45,200 रुपये (तैंतीस करोड़ छिहत्तर लाख पैंतालीस हजार दो सौ रूपये) मात्र के लिए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ बाणसागर परियोजना समझौता, 1973 के तहत् सोन नदी बेसिन अंतर्गत पूर्ववर्ती बिहार राज्य को आवंटित 7.75 एमएएफ जल का बिहार एवं झारखण्ड राज्य के बीच हुए बँटवारे पर राज्य सरकार की सहमति के साथ एकरारनामा प्रारूप पर सहमति प्रदान की गई.
★ राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान 2 (रिम्स 2) की स्थापना हेतु 41,89,41,26,604 रुपये (इकतालीस अरब नवासी करोड़ इकतालीस लाख छबीस हजार छः सौ चार) रूपये पर प्रशासनिक स्वीकृति, योजना का कार्यान्वयन हेतु जागृति पीएमयू का गठन एवं वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए वित्त नियमावली के नियम-245 के अन्तर्गत आइआइएम रांची को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में तथा एक्सआइएसएस रांची को इंपैक्ट एसेसमेंट हेतु मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
★ राजकीय श्रावणी मेला-2026 के मद्देनजर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु 30 जुलाई से 28अगस्त तक 28 (अठाईस) अस्थायी मेला ओपी एवं 19 (उन्नीस) अस्थायी यातायात ओपी के गठन की स्वीकृति दी गई.
★ सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत सरायकेला अंचल के मौजा-कोलाबिरा, थाना सं0-147 के खाता सं0-112, प्लॉट सं0-850 में अंतर्निहित कुल रकबा 0.18 एकड़ अनाबाद झारखण्ड (बिहार) सरकार के खाते की भूमि, किस्म-पुरानी परती औद्योगिक प्रयोजनार्थ मेसर्स फ्लिटगार्ड फिल्टर प्रा० लि० के साथ 30 (तीस) वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.
★ पथ प्रमण्डल, साहेबगंज अन्तर्गत “एसएच 18 एडीबी पथ गोपलांडीह से रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट पथ भोगनाडीह तक (कुल लंबाई-3.725 कि०मी०) निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं वृक्षारोपण सहित)” हेतु 88,84,62,500 रुपये (अट्ठासी करोड़ चौरासी लाख बासठ हजार पांच सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ पथ प्रमण्डल, दुमका अन्तर्गत ‘गोविन्दपुर-साहेबगंज एडीबी पथ (एसएच-18) के कि०मी० 139.00 से कि०मी० 190.930 (कुल लंबाई-51.930 कि०मी०) पथ के दो लेन विथ पेव्ड सोल्डर सहित में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण व पुनर्निर्माण कार्य हेतु 221,40,21,000 रुपये (दो सौ इक्कीस करोड़ चालीस लाख इक्कीस हजार रू०) मात्र के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ पथ प्रमंडल, रांची अन्तर्गत “बिरसा चौक-धुर्वा गोलचक्कर- प्रोजेक्ट बिल्डिंग-चाली नौक पथ के धुर्वा गोलचक्कर (चैनेज- 2.730 कि०मी०) से पुलिस हेडक्वार्टर (चैनेज-5.427 कि०मी०) पथांश (कुल लम्बाई- 2.697 कि०मी०) का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (जियोमैट्रिक एस्थेटिक इंप्रुवमेंट, साइकिल ट्रैक निर्माण कार्य, युटिलिटी शिफ्टींग, आरएंडआर, हार्टिकल्चर (एक साल के रखरखाव के साथ), एमिनिटीज व ब्यूटिफिकेशन, पर्यावरण प्रबंधन प्लान एवं वृक्षारोपण सहित)” हेतु 36,30,33,200 रुपये (छत्तीस करोड़ तीस लाख तैंतीस हजार दो सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 के तहत पेमिया ऋषिकेश विश्वविद्यालय, चंदनकियारी, बोकारो की स्थापना हेतु लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआइ) प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई.
★ केस संख्या 3340/2021 अखिलेश कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा 1 अगस्त 2024 को पारित न्यायाधीश के अनुपालन में वादी श्री अखिलेश कुमार को झारखंड सचिवालय सेवा के तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से प्रशाखा पदाधिकारी कोटि (वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-8) प्रशाखा पदाधिकारी से अवर सचिव कोटि (वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11) तथा अवर सचिव से उप सचिव कोटि (वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दिए जाने की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2026″ के गठन की स्वीकृति दी गई.
★ “झारखण्ड राज्य निम्नवर्गीय लिपिक-सह-कम्प्यूटर संचालक सेवा सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ते) नियमावली-2026” के गठन की स्वीकृति दी गई.
★ झारखंड सरकार के अधीन नवनियुक्त सरकारी सेवकों द्वारा नियुक्ति-पत्र प्राप्ति एवं पदभार ग्रहण के समय “निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ व प्रतिज्ञान” को अनिवार्य किये जाने तथा उसके प्रारूप की स्वीकृति दी गई.
★ मुख्यमंत्री, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 08-09 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन 2026 के आयोजन की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद राम दुलारी देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्व० जगदेव सदा की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य एसीपी, एमएसीपी का लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अवमाननावाद (सिविल) रविन्द्र नाथ एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेशों के आलोक में तत्कालीन खान पर्षद, हजारीबाग के सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाया पेंशन भुगतान हेतु हजारीबाग नगर निगम एवं रामगढ़ नगर परिषद् को राशि आवंटन की स्वीकृति दी गई.
★ विधि विभागीय अधिसूचना 25 जून द्वारा अधिसूचित द झारखंड लॉ ऑफिसर इंगेजमेंट रुल्स, 2026 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
★ विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प द्वारा निरूपित नीति निर्देशक सिद्धांत तथा उसकी कार्य प्रणाली में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
★ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-3286 4 अप्रैल 2014 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
★ पाकुड़ अन्तर्गत “तलवा से खारू टोला पथ भाया सलपानी (लं०-11.770 कि०मी०) एवं चन्दना से श्रीधरपाड़ा लिंक पथ (लं०-6.140 कि०मी०) (कुल लम्बाई-17.910 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, प्लांटेशन, भू-अर्जन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित)” हेतु ₹128,20,34,500/ मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.







