
रांची : झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा सारे मोदी चोर है, वाले दिये गये बयान को लेकर दायर मुकदमा पर फिलहाल सुनवाई पर रोक लगा दी है और किसी तरह की कार्रवाई करने पर भी रोक लगा दी है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इसको लेकर सुनवाई होनी थी. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में अपने प्रचार भाषण में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी है, वह सभी चोर हैं. राहुल गांधी के इस आपत्तिजनक बयान पर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची के सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था. शिकायतवाद में प्रदीप मोदी ने कहा था कि सारे मोदी को चोर कहना निंदनीय, कष्टकारी के साथ ही दिल को ठेंस पहुंचाने वाला है. शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ 20 करोड़ रुपये का मानहानी का दावा भी किया है. इस मामले में रांची सिविल कोर्ट ने समन जारी कर दी थी. इस मामले में राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है. इस मामले में की सुनवाई हो रही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना काल में अभी सिर्फ महत्वपूर्ण मामले ही सुने जा रहे है, इस कारण इसको अभी सुनी नहीं जा सकती है. बाद में इस पर जरूरत होगी तो सुनवाई होगी.













