
रांची : झारखंड में 27 मई तक के लिए स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह (लॉकडाउन) को लागू कर दिया गया है. नये लॉकडाउन को लेकर बुधवार को हुई बैठक में फैसला ले लिया गया था. इसके तहत 13 मई से लेकर 15 मई तक जो पूर्व का आदेश था, वहीं लागू रहेगा. 16 मई से सख्तियां और बढ़ने जा रही है. राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इसको लेकर विस्तृत आदेश निर्गत किया गया है. इसके तहत सभी तरह के बसों के परिचालन पर रोक लगा दी गयी है. एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर पाबंदी लगायी गयी है. बाहर से झारखंड आने वालों के लिए नये नियम लागू कर दिये गये है. नये आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है.
लॉकडाउन को लेकर जारी किये गये नियम इस प्रकार है :
★ सभी जिला अंतर्गत निम्नलिखित दुकान/प्रतिष्ठान/कार्यालय को छोड़कर अन्य सभी बंद रहेंगे।
★ दवा दुकानें, हेल्थ केयर एवं चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी दुकानें।
★ जन वितरण प्रणाली की दुकानें दोपहर 2:00 बजे तक खुले रहेंगे।
★ पेट्रोल पंप, एलपीजी एवं सीएनजी आउटलेट।
★ ग्रॉसरी स्टोर दोपहर 2:00 बजे तक खुले रहेंगे एवं इनमें होम डिलीवरी की प्राथमिकता रहेगी।
★ होलसेल दुकान/फल-सब्जियां/अनाज/दूध/डेयरी प्रोडक्ट/पशुचारा/खाने-पीने की दुकान/मिठाई की दुकान दोपहर 2:00 बजे तक खुली रहेंगी।
★ होटल एवं रेस्टोरेंट खुले रहेंगे जिसमें होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। होटल एवं रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।
★ नेशनल हाईवे एवं स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे।
★ सभी प्रकार के माल ढुलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी। वैसी सभी दुकानें और प्रतिष्ठान जो परिवहन और सामानों के लॉजिस्टिक से जुड़े हैं, जारी रहेंगे।
★ कृषि एवं कृषि से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेगी, खेतीबाड़ी के सामान की दुकान दोपहर 2:00 बजे तक खुली रहेगी।
★ औद्योगिक एवं खनन कार्य की गतिविधियां जारी रहेगी।
★ निर्माण से जुड़ी गतिविधियां जिनमें मनरेगा की गतिविधियां भी शामिल है उन्हें अनुमति रहेंगी, निर्माण सामग्री बेचने वाली दुकानें अपराह्न 2:00 बजे तक खुली रहेंगी।
★ ई-कॉमर्स सेवाएं जारी रहेगी (डिलीवरी एंड पिकअप) ये दोपहर 2:00 बजे तक खुली रहेगी।
★ जानवरों की देखभाल से जुड़ी दुकानें दोपहर 2:00 बजे तक खुली रहेगी।
★ शराब दुकान/वाहन के वर्कशॉप एवं गैराज दोपहर 2:00 बजे तक खुले रहेंगे।
★ भारत सरकार एवं उससे जुड़े उपकरणों के दफ्तर में 50% उपस्थिति के साथ दोपहर 2:00 बजे तक खुली रहेंगी।
★ कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउस खुली रहेंगी।
★ बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां एवं सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स अपना कामकाज दोपहर 2:00 बजे तक कर सकेंगे।
★ राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग, गृह एवं कारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन कार्यालय, समाहरणालय, नगर निकाय, बीडीओ/सीओ/सीडीपीओ एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में 50% उपस्थिति के साथ दोपहर 2:00 बजे तक खुले रहेंगे, शेष कर्मी वर्क फ्रॉम होम के तहत कार्य करेंगे।
★ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय खुले रहेंगे।
★ कुरियर सेवा भी खुले रहेंगे।
★ पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशंस सर्विस खुली रहेंगी।
★ सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे।
★ सभी धार्मिक स्थान एवं पूजा स्थल खुले रहेंगे, परंतु वहां आमजनों को जाने की अनुमति नहीं रहेगी।
★ सभी इनडोर एवं आउटडोर स्थानों पर 5 व्यक्तियों से अधिक का जमावड़ा नहीं होगा, शादी/विवाह जैसे कार्यक्रमों में निर्धारित लोगों से ज्यादा शामिल नहीं होंगे। श्राद्ध/अंतिम संस्कार आदि जैसे कार्यक्रमों में 20 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो सकेंगे।
★ सभी तरह की शादियां या तो घर में होगी या कोर्ट में होगी. किसी भी मैरेज हॉल या सामुदायिक केंद्रों में शादियों पर पाबंदी रहेगी. पटाखा फोड़ना, लाउडस्पीटर लगाने पर पाबंदी रहेगी और शादी की बारात नहीं निकलेगी. 11 लोग से ज्यादा नहीं होंगे. 11 लोगों में दुल्हा और दुल्हन शामिल होंगे. 3 दिनों के पहले स्थानीय थाना को शादी की जानकारी देनी होगी. शादियों पर नयी पाबंदी को 16 मई से लागू की गयी है. 13 मई से 15 मई की सुबह 6 बजे तक 50 लोगों के शामिल होने का आदेश ही प्रभावी होगा.
★ सभी प्रकार के मेला एवं प्रदर्शनी पर रोक रहेगी।
★ स्कूल/कॉलेज/आईटीआई/स्किल डेवलपमेंट सेंटर/कोचिंग क्लासेस/ट्यूशन क्लासेस/ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे, परंतु छात्र छात्राओं को डिजिटल कंटेंट/ऑनलाइन एजुकेशन मुहैया कराई जाएगी।
★ झारखंड सरकार तथा उनके विभिन्न प्राधिकारों द्वारा संचालित सभी प्रकार की परीक्षाओं पर रोक रहेगी।
★ सभी आईसीडीएस सेंटर(आंगनवाड़ी केंद्र) बंद रहेंगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा।
★ धार्मिक जुलूस समेत सभी प्रकार के जुलूस एवं रैली पर प्रतिबंध रहेगा।
★ सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स/सभाकक्ष/ स्टेडियम/जिम्नेजियम/स्विमिंग पूल/पार्क बंद रहेंगे।
★ बैंक्वेट हॉल का उपयोग शादी या अंतिम संस्कार संबंधी कार्यों के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए या कोविड-19 के नियंत्रण के लिए नहीं किया जाएगा।
★ लोगों के सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक चलने की इजाजत होगी, जिसका काम की इजाजत दोपहर 2 बजे तक है.
★ दोपहर 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बिना इजाजत के नहीं चलना है और ट्रेन, बस, रेल से यात्रा करने वालों को इजाजत होगी.
16 मई से ये सारे आदेश लागू होंगे
★ किसी तरह के मूवमेंट के लिए लोगों को इ पास लेना होगा, जिसके साथ अपना सही पहचान पत्र या अधीकृत यात्रा की टिकट रखना होगा. इ पास को लोग epassjharkhand.nic.in से डाउनलोड कर सकते है.
★ दवाओ या अंतिम संस्कार के लिए किसी को इ-पास की जरूरत नहीं होगी
★ एक राज्य से दूसरे या राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले के लिए चलने वाली बसों पर पूर्ण रुप से पाबंदी होगी. बसें नहीं चलेगी
★ एक जिले से दूसरे जिले में गाड़ियों की आवाजाही बिना इ-पास के नहीं हो सकेगा
★ भारत सरकार और झारखंड सरकार की गाड़ियों के लिए इ पास की अनिवार्यता या मूवमेंट पर रोक नहीं रहेगी
★ राज्य से होकर गुजरने वाली मालवाहक गाड़ियों के लिए इ-पास की जरूरत नहीं होगी.
★ हर जिले की सीमा पर चेकपोस्ट स्थापित करने को कहा गया है, जिसकी देखरेख हर जिले के एसएसपी और एसपी करेंगे और पुलिसवालों को तैनात करेंगे.
★ सभी तरह के हाट, शहरों के बाजार ऐसे खुलेंगे, जिसमें लोग सामाजिक दूरी बनाकर रहे और बाजारों को जरूरत होने पर शिफ्ट करना होगा.
दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए यह नियम लागू होगा
★ दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को 7 दिन का क्वारंटीन पर रहना जरूरी होगा.
★ जो लोग रेल, हवाई जहाज या सड़क मार्ग से झारखंड आ रहे है, वैसे लोग www.jharkhandtravel.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
★ जो लोग दूसरे राज्यों से इस राज्य में अपने घर आ रहे है, उनको भी सात दिन का क्वारंटीन रहना होगा.
★ जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि कैसे बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटीन में रखना है
★ होम क्वारंटीन में जो लोग नहीं रह सकते है, उनको संस्थागत तौर पर क्वारंटीन रखने की इजाजत होगी
★ एयरलाइंस, ट्रेनों के संचालक, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी, जो ड्यूटी पर है, उन पर यह नियम लागू नहीं होगे. वैसे लोग जो माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल, खेती, स्वास्थ्य सेवा के लिए बाहर से आ रहे है, उनको 72 घंटे में वापस जाना है, उनको क्वारंटीन नहीं रखा जायेगा.
★ किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के किसी भी सरकारी गाड़ी में बैठने की इजाजत नहीं होगी. रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटोरिक्शा समेत अन्य सार्वजनिक जगहों पर जाने पर पाबंदी है
★ उपरोक्त सारे नियमों का कोई भी उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 51 से 60 के बीच के सारे प्रावधान और धारा 188 के तहत मुकदमा दायर किया जायेगा.
यह राज्य सरकार के आदेश, जो सबको अनुपालन करना है :
★ फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा. आने जाने और परिवहन और गाड़ी में भी लोगों को मास्क पहनना होगा
★ सोशल डिस्टेंस में चलना है.
★ कहीं भी थूकने पर पाबंदी रहेगी
★ 65 साल से ऊपर और दस साल से नीचे के लोगों को घर से निकलने पर मनाही की गयी है.
★ आरोग्य सेतू को डाउनलोड करना अनिवार्य है
दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए यह नियम है
★ दुकान पर सैनिटाइजर का इंतजाम इंट्री प्वाइंट पर होना चाहिए
★ दुकान में उतने ही लोग अंदर जायेंगे, जितने सोशल डिस्टेंसिंग में रह सके
★ सभी कर्मचारियों को हैंड ग्लब्स पहनना अनिवार्य है.
★ दुकानों के चेयर, हैंडल, दरवाजा का हैंडल, टेबुल, काउंटर समेत अन्य स्थानों का बराबर सैनिटाइज करते रहने को कहा गया है.
★ अगर दुकान का कोई कर्मचारी बीमार है तो उसको ड्यूटी नहीं बुलाना है और उसको तत्काल स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है.
★ अगर किसी भी खरीददार को कफ या सांस लेने में दिक्कत है तो उनको दुकान में घुसने की इजाजत नहीं होगी और उनको तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं लेने को कहा जाये
कंटेनमेंट जोन के लिए यह नियम लागू होगा :
★ भारत सरकार के 23 मार्च को जारी आदेश लागू होंगे
★ परीक्षा के लिए पर्याप्त दस्तावेज व एडमिट कार्ड दिखाने पर निकलने की छूट होगी
★ पब्लिक ट्रांस्पोर्ट को भारत सरकार के आदेश के मुताबिक संचालित किये जा सकेंगे
★ होटल, रेस्टोरेंट, बार व अन्य सेवाएं एसओपी के तहत संचालित होंगी
★ सभी तरह के घरेलू उड़ान संचालित हो सकेंगे
★ सभी तरह के अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो सकेंगी
★ सभी यात्री को एसओपी का पालन करना होगा
★ सभी दफ्तर में भी इसके एसओपी का पालन होगा
★ धार्मिक स्थलों पर एसओपी पालन होगा
★ राज्य सरकार की इजाजत के तहत ही कदम उठाये जायेंगे
★ नियमों का उल्लंघन करने वालों के ऊपर केस दर्ज होगा





