
रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर लॉकडाउन को 22
अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लगाया जायेगा. लेकिन यह स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है. इसके तहत काफी कम चीजों में बंदिशें लगायी गयी है जबकि काफी चीजें इस दौरान खुली रहेगी. रात आठ बजे तक दुकानों को खोलने की इजाजत जिसको दी गयी है, वे लोग रात आठ बजे तक दुकानें खोल सकेंगे.
लॉकडाउन के दौरान ये सारी चीजें खुली रहेंगी. छूट दी गयी सूची के बाहर की चीजें बंद रहेंगी. (नीचे दिये गये सूची से जुड़े सारे वाहन की गतिविधियां या मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी) : (नीचे पूरी सूची देखें क्या छूट है क्या रहेगी पाबंदी)
- स्वास्थ्य सेवाएं, दवा दुकान, हेल्थ केयरय, मेडिकल इक्वीपमेंट की दुकानें
- सरकारी राशन की दुकानें (पीडीएस)
- सभी तरह के राशन व एफएमसीजी (टूथपेस्ट, चॉकलेट, बिस्कूट की दुकानें) से सिर्फ होम डिलीवरी की जा सकेगी.
- फल, सब्जी, अनाज, दूध, दूध से बनी चीजें, पशु आहार और खाने के सामान, मिठाई समेत सारे होलसेल, रिटेल, सड़कों पर ठेला लगाकर बेचने वाले ये सारी चीजें बेच सकेंगे
- होटल व रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर पाबंदी रहेगी, सिर्फ होम डिलीवरी की जा सकेगी
- सभी हाईवे के ढाबा खुले रहेंगे
- सामानों की लोडिंग व अनलोडिंग होती रहेगी. इसके ट्रांस्पोर्टेशन की इजाजत होगी
- कृषि से जुड़ी सारी चीजों को संचालित किया जा सकेगा. खेती से जुड़े सारे दुकान और सारे प्रतिष्ठान खुले रहेंगे.
- सभी तरह के उद्योग और माइनिंग गतिविधियां संचालित होती रहेगी
- सभी तरह के निर्माण कार्य (मनरेगा समेत) संचालित होती रहेंगी. इससे जुड़े सारी दुकानें खुली रहेंगी यानी निर्माण कार्य से जुड़ी सारी दुकानें खुली रहेंगी.
- इ-कॉमर्स का संचालन हो सकेगा
- जानवरों से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी
- शराब दुकानें खुली रहेंगी
- गाड़ियों के रिपेयरिंग सेंटर खुले रहेंगे
- सारे कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस खुले रहेंगे
- सभी तरह के भारत सरकार या भारत सरकार से जुड़े उपक्रम खुली रहेंगी.
- सभी बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थान, इंश्योरेंस कंपनी, सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर के सारे प्रतिष्ठान खुले रहेंगे.
- राज्य सरकार के स्वास्थ्य, जेल, आपात विभाग, पेयजल, स्वच्छता विभाग, बिजली विभाग, पुलिस, होमगार्ड, गृह विबाग से जुड़े तमाम विभाग खुले रहेंगे. डीसी ऑफिस, नगर निकाय, बीडीओ, सीओ और सीडीपीओ ऑवफिस, पंचायत ऑफिस खुले रहेंगे
- प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
- कूरियर सेवाए चलेंगी
- सुरक्षा एजेंसियां संचालित होंगी
- टेलीकम्यूनिकेशन सेवाएं शुरू रहेगी
- वैसे ऑफिस, जिसको डीसी चाहते है कि उसका खोलना अनिवार्य है तो वे उसकी इजाजत दे सकते है.
ये रहेगी पाबंदियां : - सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन कोई श्रद्धालु नहीं होंगे.
- सभी तरह के कार्यक्रम, जिसमें पांच लोग से ज्यादा होंगे, उसकी इजाजत नहीं होगी. सिर्फ शादी समारोह और श्राद्ध भोज से संबंधित आयोजनों को इजाजत होगी, जिसमें 50 लोग शामिल हो सकते है.
- सभी तरह के कॉलेज, कोचिंग क्लास, स्कूल समेत तमाम शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी. सिर्फ ऑनलाइन क्लास संचालित किये जा सकेंगे
- सभी तरह के जुलूस पर पाबंदी होगी
- सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गयी है.
- सभी आइसीडीएस सेंटर को बंद कर दिया गया है. सिर्फ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सबको राशन घरों तक पहुंचाया जायेगा.
- सभी मेला व प्रदर्शनी पर पाबंदी होगी
- सभी मूवी हॉल, मल्टीप्लेक्स बंद होंगे
- सभी स्टेडियम, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क को बंद किया गया है.
- सभी बैंक्वेट हॉल में सिर्फ शादी समारोह और अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम निर्धारित कोरोना के नियमों के तहत कराये जायेंगे.
- हवाई और रेल यात्रा करने वालों को निजी आइडेंटिटी से जाने दी जायेगी
- बिना मास्क के किसी भी सरकारी या गैर सरकारी भवनों में जाने की इजाजत नहीं होगी
- मधुपुर चुनाव से संबंधित कार्य चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश के आलोक में होंगे.
यह राज्य सरकार के आदेश, जो सबको अनुपालन करना है : - फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा. आने जाने और परिवहन और गाड़ी में भी लोगों को मास्क पहनना होगा
- सोशल डिस्टेंस में चलना है.
- कहीं भी थूकने पर पाबंदी रहेगी
- 65 साल से ऊपर और दस साल से नीचे के लोगों को घर से निकलने पर मनाही की गयी है.
- लोगों से मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतू डाउनलोड कराना अनिवार्य है.
किसी तरह के आयोजन में यह गाइडलाइन रहेगा - आयोजक थर्मल स्कैनिंग करेंगे और हैंड वाश और सैनिटाइजर का व्यवस्था जुटान वाले स्थान पर करेंगे
- आयोजक ऐसे चेयर लगायेंगे ताकि सोशल डिस्टेंस बना रहे
- सबको आपस में दूर रहकर ही सारे आयोजन करना है.
- फेस मास्क लगाना अनिवार्य है.
- अगर कोई आयोजन है, तो वह सैनिटाइज्ड होना जरूरी है.
- आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि ए-सिम्पटोमैटिक लोग उसमें शामिल नहीं हो
- आयोजन स्थल पर लोगों से अपील होते रहे कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस बनाकर रहे और हैंड सैनिटाइज करते रहे.
दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए यह नियम है - दुकान पर सैनिटाइजर का इंतजाम इंट्री प्वाइंट पर होना चाहिए
- दुकान में उतने ही लोग अंदर जायेंगे, जितने सोशल डिस्टेंसिंग में रह सके
- सभी कर्मचारियों को हैंड ग्लब्स पहनना अनिवार्य है.
- दुकानों के चेयर, हैंडल, दरवाजा का हैंडल, टेबुल, काउंटर समेत अन्य स्थानों का बराबर सैनिटाइज करते रहने को कहा गया है.
- अगर दुकान का कोई कर्मचारी बीमार है तो उसको ड्यूटी नहीं बुलाना है और उसको तत्काल स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है.
- अगर किसी भी खरीददार को कफ या सांस लेने में दिक्कत है तो उनको दुकान में घुसने की इजाजत नहीं होगी और उनको तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं लेने को कहा जाये
कंटेनमेंट जोन के लिए यह नियम लागू होगा :
- भारत सरकार के 23 मार्च को जारी आदेश लागू होंगे
- परीक्षा के लिए पर्याप्त दस्तावेज व एडमिट कार्ड दिखाने पर निकलने की छूट होगी
- पब्लिक ट्रांस्पोर्ट को भारत सरकार के आदेश के मुताबिक संचालित किये जा सकेंगे
- होटल, रेस्टोरेंट, बार व अन्य सेवाएं एसओपी के तहत संचालित होंगी
- सभी तरह के घरेलू उड़ान संचालित हो सकेंगे
- सभी तरह के अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो सकेंगी
- सभी यात्री को एसओपी का पालन करना होगा
- शॉपिंग मॉल में तमाम गाइडलाइन का पालन होगा
- सभी दफ्तर में भी इसके एसओपी का पालन होगा
- धार्मिक स्थलों पर एसओपी पालन होगा
- राज्य सरकार की इजाजत के तहत ही कदम उठाये जायेंगे
- नियमों का उल्लंघन करने वालों के ऊपर केस दर्ज होगा











