मेदिनीनगर (पलामू) : अनुसूचित जाति जनजाति छात्र संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष उदय राम ने कहा कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने अगले तीन साल तक देश में नए लॉ कॉलेज खोलने पर रोक लगा दी है. बीसीआई ने यह आदेश 13 अगस्त 2025 को जारी किया है. इस रोक के बाद झारखंड में नए लॉ कॉलेज खोलने की प्रक्रिया रुक जाएगी. ज्ञात हो कि गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज में लॉ कॉलेज की खोलने की स्वीकृति 2009 में मिली थी. नीलांबर पीतांबर विश्विद्यालय प्रशासन ने कॉलेज का निरीक्षण चार्ज एक लाख पांच हजार रुपया बीसीआई को भेजा गया था. बीसीआई ने दो बार कॉलेज का निरीक्षण करने का समय निर्धारित किया था, लेकिन निर्धारित समय पर बीसीआई की टीम निरीक्षण करने नहीं आ सकी. (नीचे भी पढ़ें)
इसके चलते जीएलए कॉलेज में लॉ की पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी. मोर्चा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जीएलए कॉलेज में लॉ कॉलेज खोलने में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि जीएलए कॉलेज में 2009 में लॉ कॉलेज खोलने की स्वीकृति मिली थी और बीसीआई ने 2005 में लॉ कॉलेज खोलने पर रोक लगाई है. इसलिए पूर्व में स्वीकृति मिलने के चलते जीएलए कॉलेज में लॉ की पढ़ाई शुरू हो सकती है. लॉ कॉलेज खोलने की मांग को लेकर संघर्ष मोर्चा लगातार संघर्ष कर रही है. इसलिए जितना जल्दी हो जीएलए कॉलेज में लॉ की पढ़ाई शुरू कराई जाए.











