
रांची : झारखंड में सारे होटल और रेस्टोरेंट को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है. इसके तहत सारे होटलों और रेस्टोरेंट के संचालन के लिए अलग से गाइडलाइन जारी किया गया है. इसके तहत सबको कहा गया है कि वे लोग खाने के टेबुल, कुर्सी को कैसे र खना है और कैसे संचालित करना है. नये गाइडलाइन स्वास्थ्य सचिव डॉ नीतिन मदन कुलकर्णी के हस्ताक्षर से जारी किये गये है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है.
कोरोना काल के दौरान रेस्टोरेंट में बैठकर खाने के लिए सरकार ने जारी किया निर्देश :
- 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यस्क, एक से अधिक बीमारी से ग्रस्त मरीज, गर्भवती महिला तथा 10 वर्ष से कम स के बचा को रेस्टोरेन्ट प्रबन्धन द्वारा (अति आवश्यक तथा स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर) घर में ही रहने की सलाह दी जानी चाहिए. इसका उत्तम उपाय है कि प्रवेश द्वार तथा अन्य स्थानों में पोस्टर आदि चिपकाकर लोगों को सूचना दी जाये.
- सभी प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनर रखना सुनिश्चित किया जाये. परिसर में कर्मचारियों एवं आगंतुकों के आगमन पर धर्मल स्कैनर द्वारा जांच करना सुनिश्चित किया जाये.
- सभी प्रवेश द्वारों पर हैंड सैनिटाइजर (70 फीसदी अल्कोहोल) रखना सुनिश्चित किया जाये. परिसर में घुसने से पहले हाथ को साबुन पानी से धोने या 70 फीसदी अल्कोहल से सैनिटाईज कराया जाये संभव हो तो सेंसर आधारित या पैर से संचालित सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाये.
- सभी आगंतुक एवं कर्मियों को मास्क पहन कर ही रेस्टोरेन्ट में प्रवेश करने की इजाजत दी जाये. रेस्टोरेन्ट के अन्दर आगंतुकों एवं कर्मियों द्वारा हमेशा (खाने के समय को छोड़कर) मास्क पहनना सुनिश्चित किया जाये.
- कर्मियों /वेटरों को हमेशा मास्क एवं दस्ताने पहनना चाहिए तथा अन्य आवश्यक सावधानियों का भी अनुपालन करना चाहिए.
- आगंतुकों एवं कर्मियों द्वारा श्वसन संबंधी सामान्य शिष्टाचार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये. इसके अन्तर्गत खांसते/छींकते समय मुंह एवं नाक को टिशू पेपर, रूमाल अथवा बांह से ढकना जैसे सावधानियों का ध्यान रखा जाये.
- सभी आगंतुकों एवं कर्मियों द्वारा स्वास्थ्य का स्वमूल्यांकन किया जाये तथा बीमारी की स्थिति में राज्य अथवा केन्द्र सरकार के हेल्प लाईन पर तुरंत सूचना दी जाये.
- थूकने पर कड़ाई से पाबंदी लगाई जाये.
- डिस्पोजेबल मेनु कार्ड (एक बार उपयोग के बाद नष्ट किये जाने योग्य) का उपयोग किया जाये अथवा एक बड़े बैनर पर प्रदर्शित किया जाये, जिसे बार-बार स्पर्श न किया जा सके.
- कपड़े का नैपकीन न दिया जाये, संभव हो तो डिस्पोजेबल टिशु पेपर (एक बार उपयोग के बाद नष्ट किये जाने योग्य) का ही उपयोग किया जाये.
- टेबल एवं कुर्सी को प्रत्येक उपयोग के बाद 70 फीसदी अल्कोहल या 0.1 फीसदी हापोक्रोलराइट सोल्यूशन से साफ/सैनेटाईज करना सुनिश्चित किया जाये. इसके उपरांत ही दूसरे ग्राहक को टेबल एवं कुर्सी उपलब्ध कराया जाये.
- हाथ धोने की सिंक व नल की साफ-सफाई निश्चित समयांतराल (प्रति दो घंटे) में करना सुनिश्चित किया जाये.
- आगंतुकों द्वारा उपयोग किये जाने वाले शौचालय की भी साफ-सफाई निश्चित समयांतराल (प्रति दो घंटे) में करना सुनिश्चित किया जाये.
- पोस्टर/साइन बोर्ड के माध्यम से जनस्वास्थ्य से जुड़ी सामान्य सावधानी जैसे- हाथ धोने की प्रक्रिया, खाँसी/छिंकने का उचित व्यवहार एवं अन्य पर्याप्त जानकारी का प्रदर्शन समुचित स्थान जहाँ आगतुकों की आवाजाही अधिक हो (प्रवेश द्वार, कैश काउण्टर आदि) पर करने की समुचित व्यवस्था की जाये. उपर्युक्त व्यवहारों का अनुपालन आगंतुक एवं कर्मियों द्वारा किया जाना आवश्यक है.
- टेबल क्लॉथ या टेबल कवर का उपयोग नहीं किया जाये.
- टेबल पर किसी तरह का सजावटी सामान या सॉस बोतल, नमक चीनी, हब्ब्स जैसा कोई सामान ना रखी जाये. इसे ग्राहक द्वारा मांगने पर ही उपलब्ध कराया जाये. आवश्यक हो तो ग्राहकों को सॉस बोतल, नमक, चीनी अथवा हब्स के स्थान पर सॉस, नमक, चीनी के छोटे-छोटे पाउच उपलब्ध कराया जाये.
- एयरकंडिशन या वेंटिलेशन के लिए सीपीडब्ल्यूडी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाये तथा पर्याप्त क्रास वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाये.
- अधिक स्पर्श किये जाने वाले सतहों यथा- दरवाजे का हैंडल, लिफ्ट के बटन, बैच आदि की नियमित साफ-सफाई एवं 70% अल्कोहल या 0.1 % हाइपोक्रोलोराइट सोल्यूशन से सैनेटाईज करना सुनिश्चित किया जाये.
- स्पर्श रहित आदेश (ऑर्डर करना) एवं डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.
रेस्टोरेंट व होटलों के परिसर में सामाजिक दूरी का अनुपालन कैसे करना है :
- कम-से-कम 6 फीट अथवा 2 मीटर की सामाजिक दूरी का अनुपालन आवश्यक रूप से करना सुनिश्चित किया जाये.
- खाने के टेबल की आपस की दूरी कम-से-कम 02 मीटर की हो.
- एक समय पर सीमित संख्या में ही ग्राहकों को परिसर के अन्दर प्रवेश करना सुनिश्चित किया जाये. किसी भी परिस्थिति में सामाजिक दूरी का अनुपालन भंग नहीं होना चाहिए.
- आगंतुकों की संख्या ज्यादा होने पर प्रतीक्षा कक्ष में सामाजिक दूरी (कम-से-कम 8 फीट अर्थवा 2 मीटर) का अनुपालन करते हुए बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करें.
- प्रतीक्षा कक्ष उपलब्ध न होने पर फोन पर बुकिग की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये परन्तु किसी भी परिस्थिति मे सामाजिक दूरी का उल्लंघन नहीं किया जाये.
- संभव हो तो आगंतुकों, कर्मियों एवं आने- जाने वाले खाद्य सामग्रियों के लिए पृथक प्रवेश एवं निकास द्वार की व्यवस्था की जाये.
- एक समय में क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाये.
- सामाजिक दूरी का अनुपालन करने हेतु खाद्य प्रतिष्ठान में पर्याप्त मानव संसाधन की व्यवस्था की जाये.
- पार्किंग क्षेत्र आदि में भी सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाये.
- लिफ्ट एवं सीढ़ियों में भी सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये.
- बड़े जमावड़े/भीड़ पर प्रतिबंध लागू रहेंगे.
रेस्टोरेंट व होटल परिसर में कोरोना वायरस के सम्भावित अथवा सुनिश्चित पोजिटिव मरीज पाये जाने की स्थिति में सावधानी :
- बीमार व्यक्ति को अन्य लोगों से पृथक करने हेतु अलग कमरे अथवा क्षेत्र में रखा जाना चाहिए.
- बीमार व्यक्ति को डॉक्टर के आगमन/जांच तक मास्क उपलब्ध कराया जाये.
- निकटस्थ चिकित्सा केन्द्र (अस्पताल अथवा क्लिनिक) को सूचित किया जाना चाहिए साथ ही जिला या राज्य हेल्प लाईन पर सूचित किया जाना चाहिए.
- संदिग्ध मरीज के जौंच परिणाम निश्चयात्मक (पोजिटिव) पाये जाने पर पूरे परिसर को सैनेटाईज (विसंक्रमित) करना सुनिश्चित किया जाए.





