
जमशेदपुर : झारखंड में एक मार्च से स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल/थियेटर/मल्टीप्लेक्स और पार्क खोले जाने की तैयारी पूरी की जा चुकी है. इसके लिए झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने मंगलवार को गाईडलाइन जारी कर दिया है. इसके लिए लोगों को कुछ सावधानी बरतने को भी कहा गया है. इसे लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक की थी, जिसमें उक्त निर्णय लिया गया था. उसके बाद मंगलवार को विभाग ने संबंधित गाइडलाइन जारी कर दी है. गाइडलाइन के अनुसार अभी भी कोविड-19 के नियमों का पालन यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि अनिवार्य है. (नीचे भी पढ़ें)
- खुलेंगे स्कूल और कॉलेज
राज्य के सभी स्कूल कक्षा आठवीं, नौवीं, दसवीं और ग्यारवीं को एक मार्च से ऑफलाइन क्लास के लिए खोल दिया जाएगा. इसके लिए बच्चों की उपस्थिति जरुरी नहीं होगी. इसके लिए अभिभावक की मंजूरी जरूरी होगी. स्कूल अपने ऑनलाइन क्लास को जारी रखेंगे. वहीं कॉलेज भी एक मार्च से खोल दिए जाएंगे. कॉलेज यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप आवश्यक निर्णय ले सकेंगे. साथ ही उसके अनुरूप कॉलेजों में गतिविधियों का संचालन किया जा सकेगा. - स्किल और एंटरप्रेन्योरशीप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी ऑफलाइन क्लास शुरू
स्कूल कॉलेज के अलावा सरकार ने स्किल और एंटरप्रेन्योरशीप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होने वाले क्लास को भी ऑफलाइन करने की अनुमति दे दी गयी है. - सिनेमा हॉल, पार्क और छोटी जगह भी खुलेगी
एक मार्च से राज्य के सिनेमा हॉल, पार्क और कम जगह वाले स्थल खुल सकेंगे. इसके अलावा स्पोर्टस एक्टिवीटी वाले खुली जगह में जहां 1000 लोग और बंद जगह में क्षमता से 50 प्रतिशत लोग ही जुट सकते हैं. - स्वीमिंग पूल में ट्रेनिंग के लिए जा सकेंगे
एक मार्च से राज्य में स्पोर्टस पर्सन ट्रेनिंग के लिए स्वीमिंग पूल जा सकेंगे. - सरकारी दफ्तर में सभी कर्मचारी करेंगे काम
एक मार्च से सभी सरकार दफ्तर में अब 100 प्रतिशत कर्मचारी काम पर आएंगे. इसके साथ ही अंगनबाड़ी को भी एक अप्रैल से खोल दिया जाएगा. - बंद जगहो में 50 प्रतिशत लोग जमा हो सकेंगे
कंटेनमेंट जोन के बाहर बंद जगह में 50 प्रतिशत लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. वही खुली जगह पर 1000 लोगों को ही रहने की सलाह दी गई है.





