
चाईबासा : वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए पूरे झारखंड में आगामी 17 मई तक लॉक डाउन लागू किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पत्र एवं झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गत 03 मई 2020 को निर्गत आदेश के अनुपालन में तथा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे कोल्हान के तीनों जिला पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम व सरायकेला-खरसावां के सभी अनुमंडलों में प्रशासन ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा- 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक गुरुवार (5 मई) को शाम 7:00 बजे से चाईबासा अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित आदेश लागू किये हैं। इसके तहत विभिन्न बातों का ध्यान रखना अनिवार्य होगा। साथ ही कई तरह की मनाही होगी। बताया गया है कि यह निषेधाज्ञा कर्त्तव्य पर तैनात पुलिसकर्मियों या उन समुदायों पर लागू नहीं होगी जो वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार शस्त्र धारण करते हैं।
क्या है मनाही (निषेधाज्ञा)
- किसी प्रकार के घातक हथियार/ विस्फोटक पदार्थ को लेकर चलना।
- चाईबासा शहरी क्षेत्र के आसपास नाजायज मजमा / जुलूस निकालना।
- लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र को बजाना अथवा शांति भंग करने संबंधी कोई भी कार्य करना।
- 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध, 10 वर्ष तक के बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में एवं मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर 24 * 7 इन सबों का घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
- अत्यावश्यक सेवा एवं मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर किसी भी नागरिक का अपराह्न 7:00 बजे से अगले दिन पूर्वाह्न 7:00 बजे तक घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।














