सरायकेला : सरायकेला व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश रमाशंकर सिंह की अदालत ने शनिवार को डोडा खरीद-बिक्री के मामले की सुनवाई करतेहुए अभियुक्त मंगल चंद्र गोराई को 15 वर्ष सश्रम कारावास के साथ ही 1 लाख 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. मामला ईचागढ़ थाना क्षेत्र का था. ईचागढ़ पुलिस को डोडा की खरीद-बिक्री करने की सूचना मिली थी. (नीचे भी पढ़ें)
सूचना के आधार पर पुलिस ने 12 सितंबर 2023 को चिपड़ी गांव निवासी मंगल चंद्र गोराई की दुकान में छापामारी की. छापामारी में पुलिस ने दुकान से प्लास्टिक के बैग में रखे 540 किग्रा डोडा को जब्त किया था. पुलिस ने इस संबंध में आरोपी मंगल चंद्र गोराई के खिलाफ डोडा खरीद-बिक्री के आरोप में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था. शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाया. सुनवाई के क्रम में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने पैरवी की.



