नयी दिल्ली/ रांची: झारखंड में जमीन घोटाले के आरोपी व रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जामनत याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने ईडी को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जायमाला बागची की कोर्ट में छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. रांची प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत की गुहार लगाई है.(नीचे भी पढ़े)
विदित हो कि 6 अगस्त को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. छवि रंजन ने जिस केस में जमानत मांगी है, वह रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा केस है. इसी केस के एक अभियुक्त अमित अग्रवाल को पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है. इस केस में ईडी ने छवि रंजन के अलावा चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को आरोपी बनाया है.



