जमशेदपुर : टाटा स्टील के एमडी ने ओडिशा के प्लांट में कारखाना अधिनियम के अनुपालन को लेकर एक कमेटी बनायी है. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा के नियम 41-जी/62सी तथा ओडिशा कारखाना नियम, 1950 की धारा 62 के अनुसार संयंत्र सुरक्षा समिति की आवश्यकता को समझते हुए यह कदम उठाया गया है. उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन में, सुरक्षा प्रभागीय कार्यान्वयन समिति (डीआइसी), टाटा स्टील कलिंगनगर का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें कलिंगानगर संयंत्र श्रमिक संघ तथा प्रबंधन कर्मचारियों के बराबर प्रतिनिधि शामिल हैं. सुरक्षा समिति आवश्यकतानुसार बैठक करेगी, लेकिन कम से कम हर महीने एक बार बैठक करनी ही होगी. बैठक के विवरण नियुक्त सचिव द्वारा दर्ज किए जाएंगे तथा सभी संबंधितों को प्रसारित किए जाएंगे. समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा.



